हाइलाइट्स
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CBI की विशेष अदालत ने सुनाई 4 साल की सजा
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7 साल पुराने रिश्वतकांड में दोषी
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सीबीआई कोर्ट ने 10 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
रायपुर। CG News: छत्तीसगढ़ में पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है. CBI की विशेष अदालत ने पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक (Prafulla Kumar Nayak) को 4 साल की सजा सुनाई है. सीबीआई स्पेशल कोर्ट की न्यायधीश ममता पटेल ने प्रफुल्ल नायक को सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने भी लगाया है. प्रफुल्ल कुमार नायक 7 साल पुराने रिश्वतकांड में दोषी पाए गए हैं.
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लाइसेंस रिन्यू करने के लिए मांगी थी रिश्वत
CBI के विशेष लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 7 अप्रैल साल 2016 को प्रफुल्ल नायक ने हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी के लेबर लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए रिश्वत मांगी थी. सीबीआई की टीम ने नायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
प्रफुल्ल नायक को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्ट शीट फाइल की थी. 8 साल तक केस चलने के बाद सभी गवाहों और अंतिम तर्क के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है. पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को गिरफ्तार कर रायपुर के सेंट्रल जेल भेजा गया है.