हाइलाइट्स
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अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों के लिए खबर
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अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर बरती जाएगी सख्ती
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सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कार्यालयों को जारी किया पत्र
CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. जो कर्मचारी एक महीने या उससे अधिक समय के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं उनके खिलाफ अब सरकार सख्ती बरतने जा रही है. अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों को आरोप सिद्ध होने पर निलंबित करने की बजाए सेवा से हटाने या सेवा से पदच्युत कर दिया जाएगा.
6 माह के अंदर विभागीय जांच के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसको लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों (CG News) को पत्र जारी कर दिया है. इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति की समय को सेवा में व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत न करते हुए 6 माह के अंदर विभागीय जांच का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है.
इसमें एक महीने से अधिक समय तक अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहने वाले सरकारी सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते और अंतिम ज्ञात पते सूचना भेजी जाएगी. जिसमें कर्मचारी से पूछा जाएगा कि वह 15 दिन में कारण बताएं कि क्यों न उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में एंट्री की जाए.
कार्यालय प्रमुखों को किया गया सूचित
वहीं 3 साल से अधिक समय से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी सेवकों को वित्त विभाग के सेवा से पदच्युत करने संबंधी निर्देशों को तमाम अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को फिर से सूचित कर दिया गया है. साथ ही नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. अगर निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं होती है तो कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
इधर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा ने सरकार के इस आदेश को रुटिन लेकिन सही आदेश बताया है. सरकारी कर्मचारियों को सरकार के नियमों के तहत काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिना सूचना दिए सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए , क्योंकि ऐसे कर्मचारियों की वजह से अन्य काम करने वाले कर्मचारियों पर बोझ बढ़ता है.
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देखें आदेश-