Advertisment

CG NEWS: तीन वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या मामले में आपोरी को फंसी की सजा, जिला अदालत का फैसला

CG NEWS: तीन वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या मामले में आपोरी को फंसी की सजा, जिला अदालत का फैसलाCG NEWS: Aapori convicted in the rape and murder case of a three-year-old girl, the decision of the district court

author-image
Bansal News
CG NEWS: तीन वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या मामले में आपोरी को फंसी की सजा, जिला अदालत का फैसला

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की अदालत ने साढ़े तीन वर्ष की बालिका की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में 28 वर्षीय युवक को फांसी की सजा सुनाई है। राजनांदगांव जिले के विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने बताया कि सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) शैलेश शर्मा की अदालत ने बालिका से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में शेखर कोर्राम को फांसी की सजा सुनाई है। अख्तर ने बताया कि जिले के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में 22 अगस्त 2020 को जब बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी तब शेखर वहां पहुंचा और उसे अपने घर ले गया। वहां शेखर ने बालिका के साथ बलात्कार किया और जब वह रोने लगी तो तकिया के खोल से उसका मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी। लोक अभियोजक ने बताया कि जब बालिका के परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तब उन्हें जानकारी मिली कि बालिका को शेखर कोर्राम के साथ देखा गया है। बालिका के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शेखर को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान शेखर ने बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। अख्तर ने बताया कि बाद में पुलिस ने अदालत में शेखर के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शेखर को मामले का दोषी पाया और उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के तहत आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड, धारा 201 के तहत आरोप में सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा छह के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

Advertisment

फांसी की सजा
अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त ने साढ़े तीन वर्षीय असहाय, बेबस और लाचार बालिका का अपहरण कर उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। यह अपराध जघन्य प्रकृति का है और अभियुक्त किसी भी प्रकार से सहानुभूति का पात्र नहीं है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो मानवता को शर्मसार करता है। ऐसे अपराधों से आम नागरिक के मन में अपनी संतान के जीवन की सुरक्षा को लेकर आंतरिक छटपटाहट होने लगती है तथा वह सशंकित रहने लगते हैं। जब तक समाज में ऐसे अपराध करने वालों को मृत्युदंड से दण्डित नहीं किया जाएगा तब तक लोगों के मन से यह संशय मिट नहीं सकता। अदालत ने कहा है कि इस प्रकार के कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने पर ही समाज के लोगों और मृतक बच्ची के परिजनों की अदालत के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास होगा कि उनके साथ न्याय हुआ है।

मध्य प्रदेश समाचार मध्य प्रदेश न्यूज़ लाइव मध्य प्रदेश न्यूज rape case raipur Pradesh Breaking Hindi news breaking MP Samachar in Hindi MP politics News in Hindi MP News in Hindi today mp news hindi MP Live News Hindi mp latest news in hindi MP Hindi News Headlines MP Breaking News Today Hindi MP Breaking News In Hindi Today MP Breaking News Hindi Madhya Pradesh News in Hindi live Madhya Pradesh News Hindi Madhya Hindi News Madhya Pradesh Hindi News Channel MP Child Rape chattisgarh Breaking News breaking bi big breaking
Advertisment
चैनल से जुड़ें