छत्तीसगढ़ में अब नगरीय निकाय चुनाव EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से होंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है, जिसमें पहले से निर्धारित मतपत्र व्यवस्था को समाप्त कर EVM के माध्यम से चुनाव कराने का संशोधन लागू किया गया है।
2014 में EVM से कराए गए थे चुनाव
प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि इससे पहले 2014 में EVM से चुनाव कराए गए थे। यह व्यवस्था कांग्रेस सरकार के दौरान बैलेट पेपर के रूप में लागू की गई थी।
अब एक बार फिर EVM का प्रावधान लागू किया गया है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया के बारे में गाइडलाइन भी अधिसूचना में दी गई है।
आरक्षण की अधिसूचना भी प्रकाशित
इसके अलावा, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अधिसूचना भी प्रकाशित की गई है।
18 जनवरी के बाद कभी भी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जनवरी को होगा।
पहले 15 जनवरी को इसकी तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे तीन दिन आगे बढ़ा दिया गया है।
निर्वाचन आयोग ने EVM से चुनाव की तैयारियां की शुरू
अब, इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ घोषित किए जाएंगे, लेकिन मतदान अलग-अलग होंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे।
देखें अधिसूचना-