CG Nagriya Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में इसी साल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घोषणा हो जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद 20 दिसंबर के बाद कभी भी प्रदेश में चुनाव आचार संहिता (CG Nagriya Nikay Chunav) लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार की खर्च सीमा को लेकर अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसमें उम्मीदवार के खर्च की सीमा तय की गई है।
कौन कितना कर सकता है खर्च
नगर पालिका निगम के चुनाव (CG Nagriya Nikay Chunav) में तीन लाख या इससे अधिक जनसंख्या जहां है, वहा चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम आठ लाख रुपए खर्च कर सकता है। जहां जनसंख्या तीन लाख से कम है, वहां 5 लाख रुपए अधिकतम सीमा तय की गई है। नगर पालिका परिषद में दो लाख और नगर पंचायत में 75 हजार रुपए उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं।
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देखें राज्यपाल की ओर से जारी आदेश…