CG Medical Fee Regulation: छत्तीसगढ़ के मेडिकल स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। निजी मेडिकल कॉलेज अधिक फीस नहीं वसूल सकेंगे। MBBS, MS, MD (PG) की फीस निर्धारित कर दी गई है। प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने अंतरिम फीस निर्धारित की है।
3 निजी मेडिकल कॉलेज के MBBS और दो निजी मेडिकल कॉलेज में संचालित PG सीटों के फीस तय कर दिए गए हैं। जो 2027 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही समिति ने तीन डी. फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है.
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 23, 2024
इन कॉलेजों की फीस तय
प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति के अधिकारियों ने बताया कि श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मोवा, रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रिसर्च सेंटर नवा रायपुर और अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी भिलाई के लिए हुए फीस निर्धारण में सबसे अधिक श्री बालाजी में 8 लाख 2 हजार 700 रुपये प्रति वर्ष फीस तय की गई है।
रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और रिसर्च सेंटर एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च जुनवानी भिलाई दोनों इंस्टिट्यूट में एमबीबीएस पाठ्क्रम के लिए 7 लाख 45 हजार 187 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए गए है।
रिम्स में छात्रों को देनी होगी इतनी फीस
रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) गोढ़ी में स्नातकोत्तर की क्लीनिकल सीटों के लिए 9 लाख 84 हजार से 500 रूपए प्रति वर्ष छात्रों को फीस देने होंगे। वहीं प्री-क्लीनिकल/ पैरा-क्लीनिकल के लिए प्रति वर्ष 7.92 लाख रुपये से 8.48 रुपए तक फीस तय हुई है।
श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जुनवानी भिलाई में स्नातकोत्तर की क्लीनिकल सीटों के लिए 10 लाख 54 हजार रूपए प्रति वर्ष छात्रों को फीस देने होंगे। इसी प्रकार प्री-क्लीनिकल/पैरा-क्लीनिकल के लिए प्रति वर्ष 8 लाख 48 हजार 200 रुपये फीस तय की गई है।
विनियामक समिति ने निजी मेडिकल कालेजों के निरीक्षण, जांच, पड़ोसी राज्यों में प्रचलित फीस की दर और छत्तीसगढ़ की स्थिति प्रति व्यक्ति औसत आय आदि तथ्यों को देखते हुए बैठक कर फीस तय की गई है।
अधिक वसूली हुई तो होगी कार्रवाई
फीस विनियामक समिति के अधिकारियों ने कहा है कि मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए अंतरिम तय फीस में सभी सुविधाएं शामिल हैं। संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि प्रति वर्ष तय किए गए फीस में मेडिकल छात्रों से यूनिफार्म, आइडी कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद, एनएसएस, भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में कोई अतिरिक्त राशि वसूल नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की फीस की तय राशि से अधिक की वसूली हुई तो निजी मेडिकल कालेजों पर कार्रवाई की जाएगी।
तीन डी. फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ होगी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में फीस विनियामक समिति ने तीन डी. फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कॉलेज हैं – ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नूपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर। इन कॉलेजों ने फीस निर्धारित नहीं की थी, जिसके कारण समिति ने संबंधित विभाग के सचिव और संचालक को कार्रवाई करने को कहा है।
फीस विनियामक समिति ने इन कॉलेजों के खिलाफ यह कार्रवाई उनके नियमों का उल्लंघन करने के कारण की है। समिति ने कहा है कि इन कॉलेजों ने फीस निर्धारित नहीं की, जो कि नियमों के विरुद्ध है। अब संबंधित विभाग के सचिव और संचालक इन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई छात्रों के हितों की रक्षा के लिए की जा रही है।
अनुमति लिए बिना ही खोला गया था कॉलेज
फीस विनियामक समिति ने इन कॉलेजों के खिलाफ यह कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, संबंधित विश्वविद्यालय और संचालक से अनुमति लिए बिना ही कॉलेज खोल दिया गया था।
अब समिति ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया है ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके। यह कार्रवाई नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।