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छत्‍तीसगढ़ महादेव सट्टा ऐप केस: आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज, केजरीवाल के उदाहरण का भी नहीं मिला फायदा

Chhattisgarh Mahadev Online Betting App Case Update; छत्‍तीसगढ़ में सबसे चर्चित महादेव सट्टा ऐप केस के आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है

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Sanjeet Kumar
Mahadev Satta App Case

Mahadev Satta App Case

Mahadev Satta App: छत्‍तीसगढ़ में सबसे चर्चित महादेव सट्टा ऐप केस के आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आरोपी के विरुद्ध मोहन नगर थाना समेत देश के कई थानों में केस दर्ज हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में आरोपी के खिलाफ पर्याप्‍त सबूत पेश किए गए हैं, इसके चलते कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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मालूम हो कि महादेव सट्टा ऐप (Mahadev Satta App) के प्रमोटर अनिल अग्रवाल के भाई हैं अमित कुमार अग्रवाल। जिसे हवाला मामले में एसीबी की टीम ने 12 जनवरी 2024 को अरेस्‍ट किया था। इस मामले में मई 2024 को ईडी ने अलग से केस दर्ज किया। वह जेल में बंद है। आरोपी अमित ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इसमें दावा किया था कि उसमा दर्ज एफआईआर में नाम नहीं है। उसे झूठे केस में फंसाया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने की। सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

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केजरीवाल, मनीष सिसौदिया का दिया उदाहरण

याचिका में आवेदक ने कहा कि वह सह-अभियुक्त अनिल उर्फ ​​अतुल का भाई है। छोटा भाई अनिल महादेव बुक (Mahadev Satta App) के संचालकों में से एक है। वर्तमान में वह दुबई में है। इस मामले में 145 गवाहों का क्रॉस एग्‍जामिनेशन किया जाना है। आवेदक ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत दिल्‍ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल व पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया का उदाहर दिया। उक्‍त याचिका में इनका हवाला दिया। इस पर ईडी के अधिवक्ता ने इस जमानत का विरोध किया। कोर्ट को जानकारी दी कि सट्टेबाजी ऐप का इस्‍तेमाल किया गया।

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कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल बेंच ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद आदेश में कहा कि जांच के दौरान जुटाए सबूत (Mahadev Satta App) और गवाहों के बयान आवेदक के खिलाफ आते हैं। कोर्ट ने उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने पर जमानत देने से इनकार कर दिया।

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