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CG Local Body Election: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद आयोजित होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा।
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15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा
इस सूची में नाम जोड़ने या छूटे हुए नाम डालने की आखिरी तारीख 6 जनवरी है। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद, 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा और उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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नए मतदाताओं के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए मतदाता सूची के पूरा होने के बाद ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे।
दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी
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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग[/caption]
इस प्रक्रिया में, दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी और आवेदन निराकरण की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2025 तय की गई है। जिन मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे, वे आगामी चुनावों में मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा, राज्य निर्वाचन आयोग अब केंद्रीय आयोग की तरह हर तीन महीने में वोटर लिस्ट का संशोधन करेगा।
7 जनवरी के बाद लागू हो सकती है आचार संहिता
महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी 7 जनवरी 2025 को होगी, जो पहले 27 दिसंबर को होने वाली थी। इसका मतलब यह भी है कि आचार संहिता 7 जनवरी के बाद ही लागू होगी, जिससे चुनाव की तिथि में कुछ बदलाव की संभावना है।
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