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CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की याचिका पर ईडी ने रखा पक्ष, अब 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी ने पेश किया पक्ष, अगली सुनवाई 8 सितंबर को।

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Harsh Verma
CG High Court

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CG Liquor Scam: बिलासपुर (Bilaspur) हाईकोर्ट में शुक्रवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की एकलपीठ ने चैतन्य बघेल की याचिका पर ईडी का पक्ष सुना। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित की है।

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जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन हिरासत में लिया था। आरोप है कि शराब घोटाले से हुई अवैध कमाई में से 16 करोड़ 70 लाख रुपये उन्होंने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किए।

क्या है शराब घोटाला?

ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में करीब 2161 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस (Congress) की सरकार थी। ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले में कई बड़े नेताओं और अधिकारियों की भूमिका रही।

कांग्रेस सरकार पर आरोप

ईडी के अनुसार, इस घोटाले (CG Liquor Scam) में सरकार के उच्च स्तर पर संरक्षण मिला। इस केस में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री कवासी लखमा (Kawasi Lakhma) पहले से जेल में बंद हैं। एजेंसी का दावा है कि शराब की बिक्री और सप्लाई से हुए मुनाफे का बड़ा हिस्सा गलत तरीके से नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाया गया।

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आगे क्या होगा?

अब 8 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ईडी और याचिकाकर्ता दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे। माना जा रहा है कि अदालत इस पर फैसला करेगी कि चैतन्य बघेल की हिरासत को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा।

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