IAS Anil Tuteja Bail: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इस केस में पिछले एक साल से जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट (IAS Anil Tuteja Bail) ने राहत देकर जमानत दे दी है। टुटेजा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है। उनको 21 अप्रैल 2024 को ED ने अरेस्ट किया था। तभी से वह जेल में बंद थे। उन पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित शराब घोटाला (IAS Anil Tuteja Bail) सामने आया है। जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी आरोपी हैं। इसी के साथ ही ईडी ने कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है, जिनमें करीब 30 अधिकारी जो आबकारी विभाग से जुड़े हुए है, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में अभी जांच जारी है।
क्या है शराब घोटाला?
11 मई 2022 को IT ने दायर की याचिका।
अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, सौम्या चौरसिया पर आरोप
ED ने 18 नवंबर, 2022 को दर्ज किया था मामला
2 हजार 161 करोड़ के घोटाले का आरोप
आयकर विभाग ने दायर की थी याचिका
तत्कालीन भूपेश सरकार में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा (IAS Anil Tuteja Bail) और CM सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को याचिका दायर की थी,
जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ED ने 18 नवंबर, 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ED ने जांच के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया था।
सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार
ED ने चार्जशीट में कहा था कि साल 2017 में आबकारी नीति (IAS Anil Tuteja Bail) में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया।
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टुटेजा को एक साल बाद जमानत
पूर्व आईएएस को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग (IAS Anil Tuteja Bail) मामले में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा जमानत दी गई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह आदेश जारी किया है। टुटेजा को एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत दी गई है। टुटेजा को 21 अप्रैल 2024 को ED ने गिरफ्तार किया था।
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