Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा (Korba) जिले में एक महिला शिक्षिका (Woman Teacher) के अवैध प्रेम संबंध का मामला सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग (State Women Commission) ने बड़ा निर्णय सुनाया है। आयोग की जनसुनवाई में शिक्षिका को शासकीय सेवा (Government Service) से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है।
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शिक्षिका की सास ने लगाई थी न्याय की गुहार
इस पूरे मामले की शुरुआत शिक्षिका की सास द्वारा राज्य महिला आयोग में की गई शिकायत से हुई थी। सास ने आरोप लगाया कि उनकी बहू का शादीशुदा होते हुए भी एक अन्य पुरुष से प्रेम संबंध है और इसी वजह से वह अपने पति और ससुराल पक्ष को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।
तीसरे बच्चे की डीएनए जांच से किया इनकार
जांच में सामने आया कि शिक्षिका को तीसरी संतान उसी प्रेमी से हुई है, जिसके खिलाफ उसने पहले दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था और बाद में केस वापस लेकर उसे निर्दोष साबित किया। आयोग ने तीसरे बच्चे की डीएनए जांच (DNA Test) के आदेश दिए थे, लेकिन शिक्षिका ने पहले सहमति देने के बाद बाद में जांच से इंकार कर दिया।
आयोग ने सेवा समाप्ति की दी सिफारिश
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कीरणमयी नायक (Kiranmayee Nayak) ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला या पुरुष शासकीय सेवा में रहते हुए शादीशुदा जीवन से तलाक लिए बिना अवैध संबंध में रहता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (Legal Action) संभव है। इसी आधार पर शिक्षिका की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है।
पति ने साथ रहने से किया इनकार, बेटियों की मांग की कस्टडी
सुनवाई के दौरान शिक्षिका के पति ने दो बेटियों की कस्टडी मांगी और पत्नी के साथ रहने से इनकार कर दिया। आयोग ने शिक्षिका को सुलह का अवसर दिया, लेकिन यदि सुलह नहीं होती है, तो ससुराल पक्ष प्रमाणित आदेश के साथ बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
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