Advertisment

CG Korba Court Decision: पिता शादी नहीं करा रहे थे तो बेटे ने कर दी हत्‍या, अब कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

CG Korba Court Decision: छत्तीसगढ़ जिले के बालको थाना इलाके में दोन्‍द्ररो गांव में बेटे ने पिता की निर्मम हत्‍या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह दिल दहला देने वाली घटना 16 जून 2024 को सामने आई थी

author-image
Sanjeet Kumar
CG Korba Court Decision

CG Korba Court Decision

CG Korba Court Decision: छत्तीसगढ़ जिले के बालको थाना इलाके में दोन्‍द्ररो गांव में बेटे ने पिता की निर्मम हत्‍या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह दिल दहला देने वाली घटना 16 जून 2024 को सामने आई थी, जब शादी नहीं किए जाने से नाराज एक युवक (CG Korba Court Decision) ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी।

Advertisment

मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी अशोक कुमार केवट (30 वर्ष) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने इस जघन्य अपराध पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे पारिवारिक मूल्यों और मानवता के खिलाफ बताया।

यह था पूरा घटनाक्रम

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मृतक दिलहरण केवट (55 वर्ष) अपने सबसे छोटे बेटे अशोक के साथ रहते थे। अशोक तीन भाइयों में सबसे छोटा था और उसके दोनों बड़े भाइयों की शादी (CG Korba Court Decision) हो चुकी थी। अशोक लंबे समय से अपनी शादी को लेकर परेशान था और इस बात को लेकर वह पिता से कई बार नाराजगी जता चुका था।

बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर बाप-बेटे के बीच बहस हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर अशोक ने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर हमला कर दिया। दिलहरण की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

Advertisment

करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अशोक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

ये खबर भी पढ़ें: पास्को केस से बरी होने के बाद अयोध्या पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह: 60 लग्जरी गाड़ियों से निकला काफिला, कहा- सच सामने आया

ये खबर भी पढ़ें: बलरामपुर में सहकारी बैंक में 26 करोड़ का घोटाला: फर्जी खातों से उड़ाई किसानों की रकम, 11 आरोपी गिरफ्तार

Advertisment

हमारे पेज को फॉलो करें...

हमारे 'X' पेज से जुड़ें 👇

https://x.com/BansalNews_

हमारे Facebook पेज से जुड़ें 👇

हमारे Instagram पेज से जुड़ें 👇

https://www.instagram.com/bansalnewsmpcg?igsh=MWl2NW40bHdvYXlhOA==

हमारे Youtube Channel से जुड़ें 👇

हमारे WhatsApp Channel पेज से जुड़ें 👇

https://whatsapp.com/channel/0029VaDuF9H5Ui2WPQVIdd0r

Korba District Court father murder son sentenced life imprisonment
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें