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Khairagarh Collectorate Order: खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी इन्द्रजीत चंद्रवाल (Indrajit Chandrawal) ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी कामकाज में बाधा रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कलेक्ट्रेट के 100 मीटर दायरे को “शांति क्षेत्र (Peace Zone)” घोषित किया है।
इस फैसले के बाद इस क्षेत्र में किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या लाउडस्पीकर (Loudspeaker) का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम नागरिकों की सुविधा और सरकारी कार्यों की सुचारू प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
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भीड़ जुटाने और हथियार लाने पर भी पाबंदी
जारी आदेश के अनुसार, अब पांच से अधिक लोगों का समूह बिना अनुमति कलेक्ट्रेट परिसर (Collectorate Premises) के 100 मीटर दायरे में इकट्ठा नहीं हो सकेगा।
इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को लाठी (Stick), डंडा (Rod), तलवार (Sword), चाकू (Knife), तीर–धनुष (Bow and Arrow) या किसी भी तरह के आक्रामक हथियार (Offensive Weapons) लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।
ध्वनि-विस्तारक यंत्रों (Sound Amplifier Devices) का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि किसी संगठन या व्यक्ति को कार्यक्रम आयोजित करना है तो उसे 48 घंटे पहले प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
देखें आदेश-

आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC) 1860 की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 6 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया है और 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
प्रशासन ने की नागरिकों से अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस आदेश का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में काम करने आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने सभी संगठनों और राजनीतिक दलों से सहयोग की उम्मीद जताई है ताकि जिले में शांति और सौहार्द का माहौल कायम रह सके।
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