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CG JE Recruitment: BE डिग्रीधारकों के लिए हाईकोर्ट का राहत भरा फैसला, नौकरी से बाहर करने वाले नियम को किया निरस्त

CG JE Recruitment BE Degree High Court Decision; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती में केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र मानने के नियम को संविधान विरोधी बताया। कोर्ट ने BE डिग्रीधारकों को बाहर करने वाले नियम को निरस्त कर दिया है।

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Shashank Kumar
CG JE Recruitment BE Degree High Court Decision

CG JE Recruitment BE Degree High Court Decision

CG Junior Engineer (JE) Recruitment: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer Recruitment) पदों पर नियुक्ति के लिए जारी नियमों को लेकर एक अहम मोड़ आया है। हाईकोर्ट (High Court of Chhattisgarh) ने उस नियम को निरस्त कर दिया है, जिसमें बी.ई. (BE Degree) डिग्रीधारकों को भर्ती के लिए अयोग्य ठहराया गया था। अदालत ने इसे असंवैधानिक (Unconstitutional) बताते हुए स्पष्ट किया कि यह नियम (CG JE Recruitment) समान अवसर और योग्यता के खिलाफ है।

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केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र मानना गलत: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट की द्वैतीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा (Chief Justice Ramesh Sinha) एवं न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु (Justice B.D. Guru) शामिल थे, ने याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता धगेन्द्र कुमार साहू (Petitioner Dhagendra Kumar Sahu) ने अधिवक्ता प्रतिभा साहू (Advocate Pratibha Sahu) के माध्यम से यह मामला दायर किया था।

याचिका (CG JE Recruitment) में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों को चुनौती दी गई थी, जिनमें केवल डिप्लोमा (Diploma Holders) धारकों को पात्र माना गया और बी.ई. डिग्रीधारकों (BE Degree Holders) को बाहर कर दिया गया।

2016 तक होता था BE और डिप्लोमा दोनों की भर्ती, अब क्यों बदलाव?

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 2016 तक राज्य सरकार उप अभियंता (Sub Engineer) पदों पर BE और Diploma दोनों को भर्ती के योग्य मानती रही है। लेकिन इस बार केवल डिप्लोमा वालों को ही मौका देना एकतरफा और भेदभावपूर्ण (Discriminatory) निर्णय है, जो न केवल अनुच्छेद 14 (Right to Equality), 16 (Equal Opportunity in Public Employment), बल्कि अनुच्छेद 21 (Right to Life and Liberty) का भी उल्लंघन करता है।

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तकनीकी रूप से अधिक योग्य BE धारकों को वंचित करना अनुचित: कोर्ट

कोर्ट ने माना कि बी.ई. डिग्रीधारक (B.E. Degree Holder) तकनीकी रूप से अधिक सक्षम होते हैं और उन्हें केवल डिप्लोमा की शर्त के आधार पर बाहर करना तर्कसंगत नहीं है। यह सरकार का पक्षपातपूर्ण निर्णय था, जिसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करार देते हुए कोर्ट ने रद्द कर दिया।

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सरकारी नौकरियों में अब फिर खुला BE डिग्रीधारकों का रास्ता

हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से छत्तीसगढ़ के हजारों इंजीनियरिंग स्नातकों (Engineering Graduates) को राहत मिलेगी। अब उप अभियंता (Junior Engineer Vacancy CG) की आगामी भर्तियों में BE डिग्रीधारकों को फिर से समान अधिकार मिलेगा। यह फैसला सरकारी नौकरियों (Sarkari Naukri News) में योग्यता आधारित समान अवसर की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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