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CG: जशपुर में पत्नी की मौत के बाद पुलिस अफसर ने कराया तंत्र-मंत्र, महिला को टोनही बताकर पीटा, ASI समेत 8 आरोपी गिरफ्तार

CG Jashpur Tantra-Mantra Case: छत्तीसगढ़ के जशपुर में अंधविश्वास के नाम पर महिला को टोनही बताकर पीटा गया। रायपुर क्राइम ब्रांच के ASI समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि दो बैगा फरार हैं।

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Shashank Kumar
Jashpur Tantra-Mantra Case

Jashpur Tantra-Mantra Case

Jashpur Tantra-Mantra Case : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से अंधविश्वास से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रायपुर क्राइम ब्रांच में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) की पत्नी की मौत के बाद उसके परिजनों ने तंत्र-मंत्र का सहारा लिया और एक निर्दोष महिला को टोनही बताकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ASI समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दो बैगा फरार बताए जा रहे हैं।

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रायपुर में पदस्थ ASI ने कराया तंत्र-मंत्र

[caption id="attachment_928533" align="alignnone" width="1079"]Jashpur Tantra-Mantra Case ASI समेत 8 आरोपी गिरफ्तार[/caption]

मामला जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर का है। पुलिस जांच में सामने आया कि रायपुर क्राइम ब्रांच में पदस्थ ASI फूलचंद भगत की पत्नी सुनीता भगत की मौत 30 अक्टूबर 2025 को रायपुर के एक अस्पताल में हुई थी। इसके बाद कुछ बैगाओं ने दावा किया कि वे मृतका को “जिंदा” कर सकते हैं।

अंधविश्वास में फंसे ASI ने बैगाओं को अपने गांव भिंजपुर बुलाया, जहां उन्होंने श्मशान घाट पर तंत्र-मंत्र की क्रिया की। इसी दौरान बैगाओं ने कहा कि सुनीता की मौत गांव की एक महिला फौसी बाई के जादू-टोने से हुई है।

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महिला को टोनही बताकर की गई मारपीट

इसके बाद आरोपी फूलचंद भगत अपने रिश्तेदारों गायत्री भगत, विष्णु भगत, अनीता भगत, रमेश भगत, ललिता भगत, अंजना मिंज और तेलेस्फोर मिंज के साथ पीड़िता फौसी बाई के घर पहुंचे। उन्होंने उसे टोनही कहकर गालियां दीं, बाल पकड़कर घसीटा और श्मशान की ओर ले जाने लगे। शोर सुनकर महिला के बेटे और बेटी ने पहुंचकर उसकी जान बचाई।

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पुलिस ने आठों आरोपियों को जेल भेजा

पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। दो बैगा अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(2), 115(2), 333, 190, 191(2) और टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4 व 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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एसएसपी ने लोगों से की अंधविश्वास से दूर रहने की अपील

जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि किसी को टोनही कहना न केवल अंधविश्वास है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध भी है। उन्होंने कहा, “अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर किसी महिला या व्यक्ति को प्रताड़ित करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।”

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