CG Jashpur MLA Controversy: छत्तीसगढ़ के जशपुर एमएलए रायमुनि भगत पर एक साल बाद एफआईआर दर्ज की गई है। एमएलए ने एक साल पहले ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद थाने में जब इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, तो कोर्ट में 10 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की गई थी।
इस मामले में सुनवाई के बाद विधायक (CG Jashpur MLA Controversy) को नोटिस देकर 10 जनवरी को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इस मामले में मसीह समाज में आक्रोश है। विवादित टिप्पणी को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधायक पर बीएनएस की धारा 196, 299 व 302 के तहत केस दर्ज किया गया है।
रायमुनि भगत ने ईसा मसीह पर की विवादित टिप्पणी
मालूम हो कि एक साल पहले सितंबर 2024 (CG Jashpur MLA Controversy) में आस्था थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में एक आयोजन किया गया था। जहां भुईहर समाज के द्वारा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में एमएलए रायमुनि भगत भी पहुंची थीं। जहां उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी थी, इसके बाद मसीह समाज में आक्रोश है।
विधायक के बयान से मचा था हड़कंप
उक्त कार्यक्रम में विधायक (CG Jashpur MLA Controversy) ने ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था अग ईसा मसीह मरने के बाद जीवित रह सकते है, फिर धर्मांतरण करने वालों को कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसका मतांतरितों ने जमकर विरोध किया। ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितों ने जशपुर जिले के हर थाने और चौकी पर FIR दर्ज किए जाने की मांग को लेकर शिकायती आवेदन दिया था। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की थी।
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जिला कोर्ट में दायर की थी याचिका
विधायक विवादित टिप्पणी (CG Jashpur MLA Controversy) के खिलाफ ग्राम ढेगनी के रहने वाले हेरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका लगाई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 लोगों के बयान दर्ज कराने के अलावा वीडियो सीडी भी कोर्ट में पेश की थी। इस पर जज अनिल चौहान ने याचिकाकर्ता के आरोप को सही माना। विधायक रायमुनि भगत को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। 10 जनवरी को कोर्ट में पेशी है, विधायक को अपना पक्ष रखना होगा।
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