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CGPSC के एक कैंडिडेट के लिए खुला हाईकोर्ट: सिविल जज परीक्षा की अभ्यर्थी को राहत, आयोग को एडमिट कार्ड जारी करने के आदेश

CG High Court Oder: CGPSC के एक कैंडिडेट के लिए खुला हाईकोर्ट, सिविल जज परीक्षा की अभ्यर्थी को राहत, आयोग को एडमिट कार्ड जारी करने के आदेश cg highcourt relief civil judge Candidate exam admit card hindi News bps

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BP Shrivastava
CG High Court Oder

CG High Court Oder

हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन की एडमिट कार्ड दिलाने सुनवाई
  • CGPSC को एडमिट कार्ड जारी करने दिए निर्देश
  • रविवार, 21 सितंबर को है सिविल जज की परीक्षा
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CG High Court Oder: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई कर एक अच्छी पहल की है। हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा की कैंडिडेट दुर्गेश नंदिनी की गुहार पर सुनवाई की और निर्देश दिया कि CGPSC तत्काल एडमिट कार्ड जारी करे, जिससे स्टूडेंट रविवार, 21 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो सके।

इसलिए CGPSC ने नहीं जारी किया एडमिट कोर्ड

जानकारी के मुताबिक, छात्रा दुर्गेश नंदिनी रायपुर की रहने वाली हैं और रायपुर कोर्ट में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन PSC ने उनका एडमिट कार्ड इस आधार पर नहीं दिया कि उनका नाम छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में दर्ज नहीं है।

कैंडिडेट ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

इस पर दुर्गेश नंदिनी ने वकील आर.एस. पटेल और आशीष साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। मामला तत्कालिक होने के कारण शनिवार को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में केस की सुनवाई हुई।

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हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उर्वशी कौर एवं अन्य आदेश का हवाला देते हुए PSC को आदेशित किया कि स्टूडेंट को प्रवेश पत्र बिना देर किए जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि नियमों के कारण किसी कैंडिडेट को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

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CG NRLM Protest

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