Advertisment

CG High Court: समायोजन के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, BEO को कलेक्टर नहीं कर सकते सस्पेंड, निलंबन आदेश निरस्त

CG High Court News: युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बीच हाईकोर्ट ने बीईओ के सस्पेंशन आदेश को किया निरस्त। कहा- कलेक्टर के पास क्लास 2 अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार नहीं।

author-image
Shashank Kumar
CG High Court News:

CG High Court News:

CG High Court News: शिक्षा विभाग (Education Department) में चल रहे युक्तियुक्तकरण (rationalization process in schools) के बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी असर डालने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (Block Education Officer - BEO) जैसे क्लास 2 अधिकारी को निलंबित (suspend) करने का अधिकार जिला कलेक्टर (District Collector) को नहीं है।

Advertisment

जगदलपुर के बीईओ मानसिंह भारद्वाज को किया गया था सस्पेंड

जगदलपुर (Jagdalpur) में पदस्थ बीईओ मानसिंह भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि वे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान अवकाश (leave during rationalization) पर थे, लेकिन उनकी छुट्टी बिना कारण रद्द कर दी गई और उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण या सुनवाई के निलंबित कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- “न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी”

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा (Chief Justice Ramesh Sinha) और न्यायमूर्ति बीडी गुरु (Justice BD Guru) की खंडपीठ ने इस कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कलेक्टर को बीईओ जैसे क्लास 2 अधिकारी को निलंबित करने का कोई वैधानिक अधिकार (legal authority) नहीं है। कोर्ट (CG High Court) ने इसे न्यायिक प्रक्रिया (judicial process) का उल्लंघन माना और आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया।

ये भी पढ़ें:  CG SAS Transfer List: छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का तबादला, सरकार ने जारी किया आदेश, देखें लिस्ट

Advertisment

अधिकार क्षेत्र से बाहर था कलेक्टर का निर्णय

कोर्ट के अनुसार, बीईओ का पद राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत आता है और इस पद पर नियुक्त अधिकारी का निलंबन (suspension of Class 2 officer) केवल सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी शामिल होते हैं।

ये भी पढ़ें:  CG IPS Transfer List: छत्तीसगढ़ में आईपीएस अफसरों का तबादला, कई जिलों की कमान बदली, जानें किसे कहां भेजा गया?

ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बंसल न्यूज से जुड़े रहें और हमें XFacebookWhatsAppInstagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करे।

Advertisment
Chhattisgarh Education News Chhattisgarh education department news rationalization in schools High Court news Chhattisgarh BEO Suspension Order Block Education Officer Rights Collector Power Education Mansingh Bhardwaj BEO High Court Judgment on BEO Suspension Rationalization Process India Block Education Officer Suspension Collector Legal Rights in Education Cases
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें