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CG High Court: NH पर रील्स, सनरूफ सेल्फी और DJ पार्टी पर बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त, कहा- सड़कें किसी की बपौती नहीं..

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रील्स बनाने, सनरूफ स्टंट और सड़क पर बर्थडे पार्टी के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव से मांगी गई तीनों मामलों की प्रगति रिपोर्ट।

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Shashank Kumar
CG High Court PIL

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हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट का नेशनल हाईवे पर रील्स, स्टंट और DJ पार्टी पर कड़ा रुख
  • मुख्य सचिव से सभी तीन मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई
  • कोर्ट ने कहा – सड़कें किसी की बपौती नहीं
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CG High Court: छत्तीसगढ़ में हाईवे और सार्वजनिक सड़कों को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना अब युवाओं को भारी पड़ सकता है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में वायरल हुई तीन अलग-अलग घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सड़कें किसी की निजी संपत्ति (public property misuse) नहीं हैं और इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देती हैं, बल्कि आम नागरिकों की जान के लिए भी गंभीर खतरा (public safety issue) बन सकती हैं।

रील्स बनाने के लिए नेशनल हाईवे जाम

[caption id="attachment_873940" align="alignnone" width="1140"]A jam while making a reel रील बनाने का चक्कर में लगा जाम[/caption]

20 जुलाई 2025 को "रील्स बनाने नेशनल हाईवे किया जाम" (reels on highway) नामक खबर में यह सामने आया कि रतनपुर के पास छह लग्जरी कारों में सवार युवकों ने स्टंट करते हुए नेशनल हाईवे 130 को ब्लॉक कर दिया। कारों को बीच सड़क पर खड़ा कर, लाइटिंग और वीडियोग्राफर की मदद से वीडियो शूट किया गया और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया (Instagram stunt viral)। इससे लंबा ट्रैफिक जाम लगा, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ 2000 रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 2000 रुपये का जुर्माना किसी भी तरह से सजा नहीं है – यह तो कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि जब कानून का भय खत्म हो जाता है, तब राज्य में अराजकता (lawlessness in state) फैलने लगती है।

सनरूफ से बाहर निकलकर ली सेल्फी और वीडियो

[caption id="attachment_873942" align="alignnone" width="1125"]Took selfie and video by coming out of the sunroof सनरूफ से बाहर निकलकर ली सेल्फी और वीडियो[/caption]

दूसरा (CG High Court) मामला बिलासपुर के रिवर व्यू रोड का है, जहां कुछ युवक चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर सेल्फी और वीडियो बनाते नजर आए (sunroof stunt video)। इस वीडियो ने इंटरनेट मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरीं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नगण्य रही।

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हाईकोर्ट ने पूछा कि इस गैरजिम्मेदाराना हरकत पर अब तक पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं? क्या चालान काटने से आगे कुछ किया गया? कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना आने वाले समय में गंभीर सड़क हादसों का कारण बन सकता है (road safety violation)।

DJ, केक और सड़क पर बर्थडे पार्टी

तीसरे (CG High Court) मामले में एक युवक ने अपने किसी पसंदीदा अभिनेता का जन्मदिन मनाने के लिए दोस्तों के साथ सड़क के बीचोंबीच केक काटा और DJ बजाकर डांस किया (road block birthday celebration)। यह पूरी घटना व्यस्त इलाके में हुई जिससे ट्रैफिक कई मिनटों तक बाधित रहा।

यह वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ (viral birthday celebration video)। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर बताया और कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं, बल्कि यह आम जनता के लिए परेशानी और खतरे की वजह बनती हैं।

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कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे चुका है, जो अब पेश कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों मामलों में प्रगति रिपोर्ट (progress report on FIRs) भी तलब की है।

कोर्ट ने पूछा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या जांच हुई, किन पर चार्जशीट दायर की गई, और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यदि अगली सुनवाई तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है (strict action on officials)।\

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अमीरजादों को कानून से ऊपर न मानें

कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। विशेषकर यह कहा गया कि पुलिस अमीरजादों के प्रति नरमी बरत रही है, जिससे समाज में यह संदेश जा रहा है कि पैसे और रुतबे वाले कानून से ऊपर हैं (privileged law immunity)।

इस टिप्पणी से साफ है कि कोर्ट अब ऐसे मामलों को सिर्फ ‘वीडियो वायरल’ या ‘मजाक’ मानकर छोड़ने के मूड में नहीं है। कानून की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और यदि पुलिस ऐसा करने में असफल रहती है तो खुद उस पर भी कार्रवाई होगी।

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