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CG High Court: दिव्यांग आरक्षण तय करने का अधिकार सरकार का, प्रोफेसर-भर्ती मामले में दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की याचिका खारिज

CG High Court on Divyang Reservation: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती में दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण न देने के मामले में याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सरकार और नियुक्ति प्राधिकारी तय करेंगे कि किस पद पर किस दिव्यांग श्रेणी को अवसर दिया जाए।

Shashank Kumar by Shashank Kumar
September 1, 2025
in छत्तीसगढ़, टॉप न्यूज, बिलासपुर, रायपुर
CG High Court

CG High Court

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हाइलाइट्स

  • आरक्षण तय करना सरकार और नियोक्ता का अधिकार- हाईकोर्ट।

  • प्रोफेसर भर्ती 2019 में दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की याचिका खारिज।

  • PSC ने वाणिज्य व विज्ञान विषयों में आरक्षण से किया था इंकार।

CG High Court on Divyang Reservation: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों (Divyang Reservation in Recruitment) के लिए आरक्षण किस पद पर लागू होगा, यह तय करना सरकार और नियुक्ति-कर्ता का विशेषाधिकार है। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता बेहतर तरीके से जान सकता है कि किसी पद पर कौन-सा दिव्यांग श्रेणी उपयुक्त है।

यह फैसला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh PSC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई सहायक प्राध्यापक भर्ती (Assistant Professor Recruitment 2019) को लेकर दायर याचिका पर आया। इस भर्ती में वाणिज्य विषय (Commerce Subject) के दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

Divyang Reservation
Divyang Reservation

क्या है पूरा मामला?

PSC ने 2019 में 1384 पदों के लिए सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें वाणिज्य विषय के 184 पद भी शामिल थे। 5 मार्च 2019 आवेदन की अंतिम तिथि थी। हालांकि, 23 फरवरी 2019 को आयोग ने एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों (PWD Reservation) के पदों की संख्या और श्रेणियों में बदलाव किया गया।

रायगढ़ की रहने वाली सरोज क्षेमनिधि ने यह कहते हुए हाईकोर्ट (CG High Court) में याचिका दायर की कि वाणिज्य विषय में दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि वाले अभ्यर्थियों को 2% आरक्षण नहीं दिया गया। सरोज ने परीक्षा पास की और इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया।

खुद की पैरवी करने उतरीं याचिकाकर्ता

दिलचस्प बात यह रही कि सुनवाई के दौरान सरोज के वकील ने केस से नाम वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने खुद कोर्ट में अपनी पैरवी की। सरोज का तर्क था कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act 2016) के तहत वाणिज्य विषय में भी दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को 2% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन PSC ने नियमों का पालन नहीं किया।

सरकार और PSC का पक्ष

राज्य सरकार और PSC ने कोर्ट में साफ किया कि वाणिज्य और विज्ञान विषयों में कार्य की प्रकृति को देखते हुए दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि कला संकाय (Arts Faculty) में ही दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित हैं। वहीं वाणिज्य और विज्ञान में एक हाथ और एक पैर श्रेणी के दिव्यांगों (Locomotor Disability) को पहले से आरक्षण दिया जा रहा है।

CGPSC
CGPSC

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि नियोक्ता प्राधिकारी यह तय करने का अधिकार रखता है कि किस पद पर कौन-सा दिव्यांग श्रेणी उपयुक्त है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और असफल हो जाने के बाद कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण या रोस्टर सिस्टम को चुनौती नहीं दे सकता।

राष्ट्रीय स्तर पर क्या है प्रावधान?

RPWD Act 2016 के तहत केंद्र सरकार ने 21 प्रकार की दिव्यांगता श्रेणियों (Disability Categories) को मान्यता दी है। इसमें दृष्टिबाधित (Blindness & Low Vision), श्रवण बाधित, मानसिक रोग (Mental Illness) सहित कई शामिल हैं। अधिनियम कहता है कि सरकारी नौकरियों में न्यूनतम 4% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन, किस पद पर कौन-सी दिव्यांग श्रेणी लागू होगी, यह नियोक्ता की सिफारिश और पद की प्रकृति पर निर्भर करता है।

ये भी पढ़ें:  No Helmet No Petrol Raipur: रायपुर में बेअसर हुआ ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ अभियान, पंपों पर अब भी बिना हेलमेट मिल रहा ईंधन

FAQs..

1. क्या हाईकोर्ट ने दिव्यांग आरक्षण खत्म कर दिया है?

उत्तर-  नहीं। हाईकोर्ट (CG High Court) ने दिव्यांग आरक्षण खत्म नहीं किया है। कोर्ट ने केवल यह स्पष्ट किया है कि किस पद पर किस दिव्यांग श्रेणी को आरक्षण मिलेगा, यह तय करने का अधिकार सरकार और नियुक्ति प्राधिकारी का है।

2. क्या सभी विषयों में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलता है?

उत्तर-  जरूरी नहीं। अदालत के अनुसार, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पद की कार्य-प्रकृति क्या है। जैसे कला संकाय में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन वाणिज्य या विज्ञान विषय में यह व्यावहारिक नहीं माना गया।

3. RPWD Act 2016 क्या कहता है दिव्यांग आरक्षण पर?

उत्तर-  Rights of Persons with Disabilities Act 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। लेकिन किस पद पर कौन-सी दिव्यांगता श्रेणी उपयुक्त होगी, इसका निर्णय सरकार और नियोक्ता करेंगे।

4. क्या याचिकाकर्ता को दोबारा अपील करने का मौका है?

उत्तर- हाँ। याचिकाकर्ता चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। हालांकि, हाईकोर्ट का फैसला सरकार और आयोग के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देता है, जिससे चुनौती देना आसान नहीं होगा।

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Shashank Kumar

Shashank Kumar

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और वर्तमान में बंसल न्यूज़, भोपाल के छत्तीसगढ़ डेस्क पर वेब कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार का होने के नाते राजनीति को समझने में सक्षम हूं। क्रिकेट के बारे में विशेष रुचि है और MP-UP समेत बिजनेस-यूटिलिटी जैसी कैटेगरी की खबरों पर भी नजर बनाए रखता हूँ। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, निरंतर कुछ नया सीखने, गढ़ने और नए स्किल विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ।

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