CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) की डिवीजन बेंच ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई (contempt of court action) की मांग को लेकर दाखिल अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब सिंगल बेंच ने अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया है, तो उस आदेश के खिलाफ दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने सुनाया।
धमतरी के पुलिस अफसरों पर था आरोप
याचिकाकर्ता शैलेन्द्र ज्ञानचंदानी ने धमतरी (Dhamtari) के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों एसपी आंजनेय वैष्णव, सीएसपी नेहा पवार, थाना प्रभारी राजेश मरई और अमित बघेल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित आदेश अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 (Arnesh Kumar vs State of Bihar) की अवहेलना करते हुए अवैध गिरफ्तारी की। इसी को आधार बनाकर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।
सिंगल बेंच ने पहले ही याचिका खारिज, डबल बेंच में चुनौती दी गई
21 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच (single bench order) ने अवमानना याचिका को खारिज करते हुए कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया था। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की, जिसमें उनके वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से हुआ है, लेकिन सिंगल बेंच ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया में त्रुटि करार दिया।
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कोर्ट ने कहा- धारा 19(1)(A) के तहत यह आदेश अपील योग्य नहीं
डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19(1)(A) (Contempt of Courts Act, 1971 Section 19(1)(A)) के तहत अपील केवल उन्हीं मामलों में हो सकती है, जहां हाईकोर्ट ने अवमानना का दोषी पाते हुए सजा दी हो। जब सिंगल बेंच ने अवमानना कार्रवाई शुरू ही नहीं की, तो यह आदेश अपील के दायरे में नहीं आता। इसलिए यह अपील प्राथमिक स्तर पर ही अपात्र (non-maintainable appeal) है।
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