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CG High Court: पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली पर हाईकोर्ट की टिप्‍पणी, पूछा कब शुरू होंगी ई-बसें? सरकार को भेजा नोटिस

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार 27 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में लापरवाही, खटारा बसों की फिटनेस और यात्री सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता जताई

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Sanjeet Kumar
CG High Court

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CG High Court: छत्‍तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बदहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिटी बस सेवा शुरू न होने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार 27 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान ट्रांसपोर्ट (CG High Court) व्यवस्था में लापरवाही, खटारा बसों की फिटनेस और यात्री सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता जताई।

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट सवाल किया कि ई-बस सेवा शहरों में कब तक शुरू होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से शपथपत्र में जवाब देने को कहा है कि नई सिटी बसें आखिर कब तक सड़कों पर उतरेंगी।

फिलहाल 18 बसें ही चल रहीं

बिलासपुर में 2016 में केंद्र सरकार की योजना (CG High Court) के तहत 25 करोड़ की लागत से 50 सर्वसुविधायुक्त सिटी बसें मिली थीं, लेकिन लापरवाही के चलते आज सिर्फ 18 बसें ही चालू हालत में हैं, बाकी बसें कबाड़ हो चुकी हैं।

CG High Court E bus

खरीदी प्रक्रिया जारी, लेकिन सेवा शुरू नहीं

नगर निगम और शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नई ई-बसों की खरीदी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सुविधायुक्त बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। लेकिन अब तक इस सेवा की शुरुआत नहीं हो सकी है।

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अगली सुनवाई जून में

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई जून महीने में तय की है और तब तक स्पष्ट जानकारी मांगी है कि सिटी बसें कब और कैसे शुरू होंगी, ताकि शहरवासियों को बेहतर और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल सके।

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