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छत्तीसगढ़ सरकार ने कई सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया: अब 350 की बजाय प्रति माह मिलेंगे 1200 रुपये, देखें आदेश

CG Employees Allowance: छत्तीसगढ़ सरकार ने कई सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया, अब 350 की बजाय प्रति माह मिलेंगे 1200 रुपये, देखें आदेश

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Harsh Verma
CG Employees Allowance

CG Employees Allowance: नए साल से पहले, छत्तीसगढ़ सरकार ने कई सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।

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आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम में संशोधन करते हुए, शासकीय सेवकों के कुछ वर्गों के लिए स्थायी यात्रा भत्ते की पात्रता और दरों को फिर से निर्धारित किया गया है।

इन कर्मचारियों को का भत्ता बढ़ाया गया

राज्य शासन ने स्थायी यात्रा भत्ते की दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। जिन कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया गया है, उनमें आरआई, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक और पीएचई के हैंडपंप तकनीशियन शामिल हैं। इन कर्मचारियों को अब 350 रुपये की बजाय 1200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश

वित्त विभाग ने सभी विभागों, कलेक्टरों, कमिश्नरों और एचओडी को आदेश भेजकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।

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इसके अलावा, जिला और तहसील स्तर के भृत्य जमादार, वन राजस्व के चेनमैन, न्यायिक व जीएसटी के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्र के पटवारियों को भी 300 रुपये की बजाय 1000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया गया है।

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देखें आदेश-

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