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CG Food Inspector Umrakaid Case
CG Food Inspector Umrakaid Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर से रेप के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को जिला पंचायत सदस्य से रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने दो दिन पहले फूड इंस्पेक्टर को नौकरी से बहाल किया गया था।
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23 गवाहों के बाद सुनाई गई सजा
जानकारी के मुताबिक, जिला पंचायत सदस्य को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और ओयो लॉज में ले जाकर बंधक बनाकर फिर बलात्कार कर पिटाई करने के फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर पर आरोप थे। सुनवाई के दौरान मामले में 23 गवाहों ने पीड़िता के पक्ष में गवाही दी। इसके बाद रायपुर जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने जुर्म सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
मामले में 3 नवंबर, सोमवार को न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी।
झूठ बोल कर युवती को फंसाया
विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) उमा शंकर वर्मा ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर की पहचान तीन साल पूर्व जिला पंचायत सदस्य युवती से रायपुर के पड़ोसी जिले में हुई थी। मोबाइल नंबर आदान-प्रदान के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ।
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फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर, जिसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।[/caption]
वीडियो वायरल की धमकी देकर दोबारा किया रेप
अभियुक्त ने युवती को बताया था कि उसने अभी तक विवाह नहीं किया है। फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और दोनों लगभग 18 महीने तक रिलेशन में रहे। इसी बीच युवती को पता चला कि अभियुक्त राठौर शादीशुदा है। प्रेम जाल में फंसा कर शारीरिक शोषण कर रहा है, तो दोनों के बीच काफी विवाद हुआ और युवती ने बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद नहीं मिलने पर बार-बार अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा।
इसी बीच 28 फरवरी 2023 को यह बोलकर रायपुर बुलाया कि वीडियो युवती के सामने डिलिट कर देगा। उसकी बात पर भरोसा कर युवती रात करीब 9.30 बजे रायपुर पहुंची तो राठौर ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर कचना स्थित ओयो लॉज में ले जाकर जबरदस्ती हाथ-पैर बांध कर रेप किया।
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फूड इंस्पेक्टर के सहयोगियों को पहले ही हो चुकी सजा
घटना के अनुसार, दूसरे दिन शाम को छोड़ने के लिए निकला तो अपने साथी प्रमिला साहू, कौशल प्रसाद साहू, रजनीकांत साहू, उर्मिला साहू और अनिता साहू को भटगांव तालाब के पास बुला लिया। सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और पर्स को छीनकर उसी देर रात करीब 2 बजे रायपुर के पड़ोसी जिले में छोड़कर भाग गए। घटना के बाद पीड़िता ने रायपुर के खम्हारडीह थाने में शिकायत की। जहां पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर घटनास्थल पर जाकर जांच की। इस मामले में सहयोग करने वाले सभी अभियुक्तों को पहले ही सजा मिल चुकी है।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस की केस डायरी, पेश किए गए साक्ष्य और 23 गवाहों के बयान करवाए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अभियुक्त प्रहलाद राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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