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CG Employees Promotion: सरकारी कर्मियों के प्रमोशन की याचिकाएं खारिज,HC ने कहा-कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं पदोन्नति

Chhattisgarh High Court Govt Employees Promotion Case: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पदोन्नति को लेकर सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012 में किए गए संशोधन को संवैधानिक माना है और कई कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज कर दिया है।

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BP Shrivastava
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हाइलाइट्स

  • सीजी कर्मियों के प्रमोशन की याचिकाएं खारिज
  • सीजी हाईकोर्ट ने प्रमोशन को लेकर की टिप्पणी
  • कर्मचारी बोले- नियमों में बदलाव सही नहीं
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CG Employees Promotion: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पदोन्नति को लेकर सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012 में किए गए संशोधन को संवैधानिक माना है और कई कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज कर दीं।

जानकारी अनुसार, 14 जून 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी, इसके जरिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों पर प्रमोशन के लिए स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया था। इस फैसले को कई कर्मचारियों ने चुनौती दी थी।

इस मामले में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डबल बेंच ने कहा है कि पदोन्नति कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं है।

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इन कर्मचारियों ने लगाई थी याचिका

प्रदेश के मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, असिस्टेंट ग्रेड-1 समेत अन्य पदों पर कार्यरत कई कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं, इसमें सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012 में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी।

कर्मचारी बोले- नियमों में बदलाव सही नहीं

कर्मचारियों ने कहा कि सेवा के आखिरी चरण में नियमों में बदलाव करना सही नहीं है। वे काफी समय से फीडर पद पर कार्यरत हैं और कुछ लोग तो रिटायर भी हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।

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