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CG Karmachari News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके वेतन बिल और एरियर्स बिल भुगतान के लिए जो पुरानी व्यवस्था लागू थी, वह काफी समय से चली आ रही थी। जिसे अब बदल दिया गया है।
इसके तहत, कोषालय में माह के अंतिम सप्ताह में वेतन बिल के अलावा कोई भी अन्य बिल स्वीकार नहीं किया जाता था। यदि किसी कर्मचारी का एरियर्स या मेडिकल बिल होता, तो उसे हर महीने की 8 तारीख के बाद ही स्वीकार किया जाता था।
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संचालक कोष एवं लेखा ने सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश जारी किया[/caption]
माह के किसी भी दिन स्वीकार किए जाएंगे देयक बिल
अब संचालक कोष एवं लेखा ने सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि माह के किसी भी दिन सभी प्रकार के देयक बिल स्वीकार किए जाएं और इसके बाद नियमानुसार समय पर उनका निपटारा किया जाए।
इसका सीधा मतलब यह है कि अब प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के किसी भी बिल को वेतन बिल से अलग करके नहीं रोका जा सकेगा और महीने के हर दिन ट्रेजरी को बिल स्वीकार करना होगा।
कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा यह निर्णय
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कोषालय द्वारा लिया गया यह निर्णय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, ऐसा मानते हैं सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे। उन्होंने इसे सही कदम बताया और कहा कि पहले ट्रेजरी में अघोषित रूप से यह व्यवस्था थी कि सप्लीमेंट्री बिल 8 तारीख के बाद ही स्वीकार किए जाते थे, जिससे कर्मचारियों को समय पर उनके भुगतान में देरी हो रही थी।
अब इस व्यवस्था के खत्म होने से सभी प्रकार के बिल समय पर स्वीकार किए जा सकेंगे और कर्मचारियों को उनकी राशि का भुगतान समय पर हो सकेगा।
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