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दुर्ग में प्रधान आरक्षक अरेस्‍ट: बी-फार्मा के छात्र से 10 हजार की घूस ले रहा था हेड कॉन्‍स्‍टेबल, ACB टीम ने दबोचा

Durg Head Constable Arrested: बी-फार्मा के छात्र से 10 हजार की घूस ले रहा था हेड कॉन्‍स्‍टेबल, ACB टीम ने दबोचा, केस को खत्‍म करने क लिए आरक्षक ने छात्र से 20 हजार की मांग की थी।

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Sanjeet Kumar
Durg Head Constable Arrested। Head Constable Ramakrishna Sinha

Durg Head Constable Arrested

Durg Head Constable Arrested: छत्‍तीसगढ़ दुर्ग में एक प्रधान आरक्षक को ACB की टीम ने छात्र से 10 हजार रुपए की रिश्‍वत लेते हुए अरेस्‍ट किया है। हेड कॉन्‍स्‍टेबल ने घूस छात्र के विवाद का केस खत्‍म करने के लिए मांगी थी। एसीबी की टीम ने दुर्ग के स्‍मृति नगर पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक रामकृष्‍ण सिन्‍हा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने यह कार्रवाई नेहरू नगर निवासी बी-फार्मा छात्र शिखर प्रजापति की शिकायत पर की है।

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छात्र ने एसीबी (Durg Head Constable Arrested) को जानकारी दी थी कि कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था, उस विवाद में छात्र के खिलाफ शिकायत की गई थी। इस केस को खत्‍म करने क लिए आरक्षक ने छात्र से 20 हजार की मांग की थी। इस पूरे मामले में अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है।

समझौता के लिए बुलाया था

जानकारी मिल रही है कि जो दूसरा पक्ष (Durg Head Constable Arrested) इस मामले में सामने आया है उसमें प्रधान आरक्षक रामकृष्ण ने छात्र से रिश्वत लेने उसे थाने नहीं बुलाया, बल्कि दूसरे पक्ष के साथ समझौता कराने बुलाया था। बता दें कि छात्र शिखर प्रजापति और उसके साथी शहरील प्रजापति का स्मृति नगर इलाके के ही विवेक कुमार साहू के साथ दिवाली की रात झगड़ा हो गया था। इस विवाद को खत्‍म करने को लेकर ही थाने बुलाया गया था। ऐसा बताया जा रहा है।

मोबाइल तोड़ने की बात पर विवाद

जानकारी मिली कि दिवाली की रात जब विवाद (Durg Head Constable Arrested) हुआ उस दौरान शिखर और उसके साथी ने विवेक मोबाइल तोड़ दिया। विवेक ने इसकी शिकायत स्मृति नगर पुलिस चौकी में की। पीड़ित विवेक ने बताया कि छात्र होने के चलते आरक्षक इस मामले में समझौता करने की बात कही थी। दोनों पक्ष राजी हो गए।

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पीड़ित ने समझौता करने मांगी मोबाइल की कीमत

दोनों पक्षों में समझौता करने की शर्त (Durg Head Constable Arrested) रखी गई। इसमें पीड़ित विवेक ने आरोपी पक्ष से मोबाइल की कीमत देने की बात कही। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच 10 हजार रुपए पर सहमति बन गई। इन्हीं रुपयों के लेन-देन को लेकर प्रधान आरक्षक ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। इससे पहले ही शिखर द्वारा ACB को इसकी सूचना दे दी। इस मामले में ACB ने प्रधान आरक्षक रामकृष्ण के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है।

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