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CG Disaster Management Committee: छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, मुख्यमंत्री होंगे पदेन अध्यक्ष

CG Disaster Management Committee: छत्तीसगढ़ में आपदा संबंधी योजनाओं और राहत कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। cg-disaster-management-authority-formed-cm-vishnudev-sai-appointed-chairman-2025-azx

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Ashi sharma
CG Disaster Management Committee

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CG Disaster Management Committee: छत्तीसगढ़ में आपदा संबंधी योजनाओं और राहत कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी, समन्वय और निर्णय प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।

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मुख्यमंत्री अध्यक्ष, राजस्व मंत्री होंगे उपाध्यक्ष

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवगठित प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को पदेन उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य सचिव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सदस्य बनाया गया है तथा राहत आयुक्त को पदेन सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

अन्य सदस्य होंगे नामांकित

प्राधिकरण में अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ के विधायकों या सांसदों में से दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, अध्यक्ष आपदा प्रबंधन में अनुभव रखने वाले किसी प्रतिष्ठित नागरिक को भी प्राधिकरण में नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, अध्यक्ष द्वारा अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव या सचिव में से नामित दो सदस्य भी शामिल किए जाएंगे।

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प्राधिकरण की बैठक और निर्णय प्रक्रिया

राजस्व विभाग के आदेश के अनुसार प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा तय समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार होगा और निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत प्राप्त होगा।

बैठक की सूचना सचिव के हस्ताक्षर से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी। बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों के 50% से होगी। यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो बैठक दो घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी और स्थगन के बाद गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

प्राधिकरण का सचिवालय और अधिकार

राहत आयुक्त का कार्यालय प्राधिकरण का सचिवालय होगा। प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी आवश्यक शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा और भत्ते की पात्रता राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होगी।

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