CG D.El.Ed Bharti Update: छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड शिक्षकों के बीच नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय ने भी डीएलएड कैंडिडेट्स की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
इसी आदेश के तहत पूर्व में हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 2855 पदों पर नियुक्ति (CG D.El.Ed Bharti Update) होना है। इसी के तहत व्यापमं के द्वारा प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए डीएलएड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। डीपीआई ने इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं।
बीएड शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश
बता दें कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (Suprim Court) ने आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक (CG D.El.Ed Bharti Update) के 2855 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए गए थे। कोर्ट के आदेश के परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इनकी जगह पर डीएलएड कैंडिडेट्स की मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
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हाईकोर्ट के आदेश पर निर्णय
डीपीआई द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई हाईकोर्ट (CG High Court) के निर्देशानुसार की गई है। आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि डीएड कैंडिडेट्स (CG D.El.Ed Bharti Update) की चयन प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शुरू की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से डीएलएड कैंडिडेट्स की नियुक्ति को लेकर आदेश दिए हैं। इसके बाद सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था।
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