CG Coal Scam Case: छत्तीसगढ़ में सोमवार 3 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कोयला लेवी घोटाले में निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू को अंतरिम जमानत दे दी। मुख्य आरोपियों की सूची में बिजनेसमैन सूर्यकांत तिवारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया भी शामिल हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपियों समेत 12 आरोपियों को अंतरिम जमानत (CG Coal Scam Case) दी है। ये जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से जुड़े मामले में दी गई है। यह मामला कोयला परिवहन से अवैध वसूली का है। ED की जांच के दौरान करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है और इसी वजह से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
ED ने किया था अरेस्ट
ईडी की जांच रिपोर्ट और आरोपों के आधार पर ACB ने कोयला घोटाला (CG Coal Scam Case) मामले की जांच की। जहां ACB ने कार्रवाई कर पूर्व IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। ACB ने कोयला घोटाले मामले में इन तीनों के अलावा दीपेश टॉक, राहुल कुमार सिंह,शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप कुमार नायक, रोशन कुमार सिंह, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी को भी गिरफ्तार किया था।
जानिए क्या है कोयला घोटाला?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी (CG Coal Scam Case) कर 570 करोड़ रुपए जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान पता चला कि ये मामला अवैध कोयला लेवी वसूली का है। ईडी का मानना है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को व्यापारियों से वसूली के इरादे से कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने का आदेश जारी किया था। घोटाले को अंजाम देने का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना जा रहा है। इस घोटाले में निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया का हाथ भी माना जा रहा है।
सिंडिकेट बना, वसूले पैसे
ईडी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी ने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध (CG Coal Scam Case) रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया था। व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे। बता दें कि इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
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कौन-कौन हुआ था गिरफ्तार
– IAS रानू साहू को 2023 में गिरफ्तार किया गया था।
– IAS सौम्या चौरसिया को 2022 में हिरासत में लिया गया था।
– इससे पहले IAS समीर विश्नोई को भी 2022 में गिरफ्तार किया गया था।
– मुख्य आरोपी व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को भी इसी मामले में जेल भेजा गया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
570 करोड़ से अधिक के कोल लेवी वसूली (CG Coal Scam Case) और मनी लांड्रिंग घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच में काफी समय लगेगा, इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। ये सभी करीब दो वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं। इनकी पूर्व में कई याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं।
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