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Bilaspur High Court News
Bilaspur High Court: बिलासपुर (Bilaspur) हाईकोर्ट ने दिवाली (Diwali) अवकाश के बीच छात्रहित के मुद्दे पर असाधारण संवेदनशीलता दिखाते हुए अदालत खोली। जस्टिस अरविंद वर्मा (Justice Arvind Verma) की एकलपीठ ने इस मामले की विशेष सुनवाई की।
यह सुनवाई नर्सिंग कॉलेजों (Nursing Colleges) से जुड़े विवाद को लेकर हुई, जिसमें मेडिकल एजुकेशन विभाग (Department of Medical Education) द्वारा जीएनएम (GNM - General Nursing and Midwifery) कॉलेजों को काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर करने का निर्णय चुनौती दी गई थी।
बीएससी नर्सिंग अपग्रेड कॉलेजों को राहत
हाईकोर्ट ने द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स (The Association of Private Nursing and Paramedical Institutes) की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने बीएससी नर्सिंग (BSc Nursing) में अपग्रेड हुए कॉलेजों को राहत दी और उन्हें चल रही काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश जारी किया। इसके साथ ही काउंसिलिंग की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया गया है।
विभाग के फैसले से उठे थे सवाल
दरअसल, मेडिकल एजुकेशन विभाग ने हाल ही में काउंसिलिंग प्रक्रिया से उन कॉलेजों को बाहर कर दिया था जो पहले जीएनएम कोर्स (GNM Course) चलाते थे और अब बीएससी नर्सिंग कोर्स (BSc Nursing Course) में अपग्रेड हुए हैं।
इस आदेश के बाद मेडिकल एजुकेशन विभाग को नई काउंसिलिंग तिथियां तय करनी होंगी। जिन छात्रों ने पहले आवेदन किया है, वे अब अपग्रेड कॉलेजों में भी प्रवेश के लिए विकल्प चुन सकेंगे।
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