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छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्य में लापरवाही: सहायक अभियंता और शिक्षक निलंबित, नशे की हालत में मिले थे दोनों कर्मचारी

Bilaspur Election Work Negligence: छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्य में लापरवाही, सहायक अभियंता और शिक्षक निलंबित, नशे की हालत में मिले थे दोनों कर्मचारी

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Harsh Verma
Etah Lekhpal Suspended

Bilaspur Election Work Negligence: बिलासपुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर दो शासकीय कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मचारियों में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पौलुस बड़ा और सहायक शिक्षक विजय कुमार केने शामिल हैं। दोनों कर्मचारी निर्वाचन कार्य के दौरान नशे की हालत में पाए गए थे।

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सहायक अभियंता पौलुस बड़ा का निलंबन

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 17 फरवरी को जनपद पंचायत मस्तूरी में मतदान के दौरान पौलुस बड़ा, जो सेक्टर अधिकारी के रूप में नियुक्त थे, नशे की हालत में पाए गए।

शराब के सेवन के कारण उन्होंने अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरती, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। उनके इस आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और 23 का उल्लंघन माना गया।

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इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर नियत किया गया है और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

सहायक शिक्षक विजय कुमार केने का निलंबन

नगर पालिका आम निर्वाचन के अंतर्गत नगर निगम बिलासपुर में मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त विजय कुमार केने भी मतदान प्रक्रिया के दौरान नशे की हालत में पाए गए।

10 फरवरी को मतदान सामग्री वितरण के समय वे शराब के नशे में थे। लोक सेवक के रूप में यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के प्रतिकूल पाया गया, जिसके कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिल्हा निर्धारित किया गया है और वे भी नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

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