Chhattisgarh Patwari Suspended: छत्तीसगढ़ बलरामपुर में एक जमीन के क्रय-विक्रय के मामले में अनियमितता बरती गई है। इस मामले में पटवारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के बाद एसडीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि जांच में पटवारी ने बिना उचित दस्तावेज़ और सत्यापन किए ही जमीन की विक्रय प्रक्रिया पूरी कर दी गई है।
जानकारी मिली है कि ग्राम सेंमली (बलरामपुर) के खसरा नंबर 137/5, 137/7 और 14 की भूमि की बिक्री (Chhattisgarh Patwari Suspended) को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद इस मामले की उच्च स्तरीय समिति का गठन कर जांच की गई। इस जांच में खुलासा हुआ कि भारत सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है। उल्लंघन के साथ जमीन की बिक्री की गई है।
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एसडीएम ने किया पटवाली को निलंबित
मामले में जानकारी मिली है कि उच्च स्तरीय जांच (Chhattisgarh Patwari Suspended) में पाया गया कि जिस जमीन की बिक्री की गई थी, वह जमीन पहले से अधिग्रहित थी। इसके बाद भी बिना जानकारी उपलब्ध कराए पटवारी विजय लकड़ा ने क्रय-विक्रय की अनुमति प्रदान कर दी। इस मामले में पटवारी विजय लकड़ा को अनियमितता बरतने पर सिविल सेवा नियम 1965 और 1966 के तहत एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निलंबन के दौरान पटवारी का मुख्यालय बलरामपुर तहसील कार्यालय रहेगा।
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