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रिपोर्ट - देवेश साहू
Balodabazar News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक बड़ा प्रशासनिक मामला सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक राकेश शर्मा को रिश्वत मांगने और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई सेवानिवृत्त व्याख्याता आर. सोमेश्वर राव की शिकायत के आधार पर की गई। श्री राव ने विभाग को 3 अक्टूबर 2025 को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने राकेश शर्मा पर पेंशन प्रकरण के निराकरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था।
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शिकायत में लगाए गंभीर आरोप
शिकायत पत्र में यह भी कहा गया कि राकेश शर्मा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को परेशान करते हैं, उन्हें डराने-धमकाने और दुर्भावना पूर्वक कार्य करने जैसी हरकतें करते हैं। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई।
विभाग की अवर सचिव समिता भोले ने निलंबन आदेश जारी किया और इसे सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन और गंभीर कदाचार बताया।
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रायपुर में रहेगा निलंबित अधिकारी का मुख्यालय
निलंबन अवधि में राकेश शर्मा का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (Divisional Joint Director), स्कूल शिक्षा, रायपुर (Raipur) कार्यालय को निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि शासन किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार (Corruption) या अनुशासनहीनता (Indiscipline) को बर्दाश्त नहीं करेगा।
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