हाइलाइट्स
- बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
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शराब दुकानों में भी नई सख्ती
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सड़क सुरक्षा पर प्रशासन का फैसला
CG Balod Helmet Rule News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले (Balod District Chhattisgarh) में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से एक कड़ा फैसला लिया है। अब जिले में कोई भी दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट (Two Wheeler Without Helmet) के पेट्रोल पंप या शराब दुकान पर जाकर पेट्रोल या शराब नहीं खरीद सकेगा।
यह निर्णय कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल द्वारा आयोजित एक अहम बैठक में लिया गया, जिसमें जिले के पेट्रोल पंप संचालकों और दोपहिया वाहन विक्रेताओं को भी आमंत्रित किया गया था।
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने की अपील
बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हेलमेट के प्रति जागरूकता (Helmet Awareness Campaign) के साथ अब प्रशासन सख्ती से अमल भी कराएगा। इस फैसले को लागू करने में पेट्रोल पंप संचालकों और बाइक शोरूम्स की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है।
कलेक्टर ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता (Public Participation in Road Safety) इस अभियान को सफल बना सकती है। उन्होंने पेट्रोल पंपों पर बैनर-पोस्टर लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए हैं।
बिना हेलमेट बाइक सवारों को न पेट्रोल, न शराब
बैठक (Balod Helmet Rule) में यह भी निर्णय लिया गया कि शासकीय शराब दुकानों (Government Liquor Shops) पर भी बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन से आने वाले लोगों को शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके लिए आबकारी विभाग (Excise Department Chhattisgarh) और पुलिस को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि शराब दुकानों के पास भी ISI मार्क वाले हेलमेट स्टॉल (ISI Certified Helmet Stall Near Shops) प्रारंभ कराए जाएं ताकि जागरूकता के साथ सुविधा भी सुनिश्चित हो।
दोपहिया वाहन विक्रेताओं को दिए गए सख्त निर्देश
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब कोई भी बाइक शोरूम ग्राहक को बिना हेलमेट दिए वाहन डिलीवर (Mandatory Helmet with Two Wheeler) नहीं करेगा। साथ ही कलेक्टर ने यह निर्देश भी जारी किया कि ऑफिस आने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारी जो बाइक से आते हैं, उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाएगा।
बिना हेलमेट कार्यालय में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई (Departmental Action) की जाएगी। पुलिस विभाग को विशेष चौकसी और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
सीसीटीवी निगरानी और निरीक्षण अभियान भी शुरू होगा
सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और उन्हें हमेशा चालू हालत में रखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई (Strict Action Against Petrol Pump) की चेतावनी दी गई है।
पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने कहा कि यह सख्ती किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि सड़क हादसों से जान बचाने की जिम्मेदारी है। हेलमेट पहनना (Balod Helmet Rule) अब सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पेट्रोल पंप संचालक, दोपहिया विक्रेता, दुकानदार और नागरिक सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।
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FAQs
प्र. बालोद में हेलमेट के बिना पेट्रोल क्यों नहीं मिलेगा?
उत्तर- जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह पहल जिले में सड़क सुरक्षा के लिए लिया गया है।
प्र. क्या शराब की दुकानों पर भी यही नियम लागू होगा?
उत्तर- जी हाँ, अब शराब दुकानों पर भी बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को शराब की बिक्री नहीं होगी।
प्र. क्या नए वाहन खरीदने पर हेलमेट मिलेगा?
उत्तर- हाँ, दोपहिया वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य होगा।
प्र. क्या यह नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू है?
उत्तर- बिल्कुल, जो भी कर्मचारी दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वह पुलिस ऑफिसर ही क्यों न हो।
प्र. क्या इस नियम का पालन नहीं करने पर कोई सजा है?
उत्तर- अगर कोई पेट्रोल पंप या शराब दुकान इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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