हाइलाइट्स
- बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए मिलेगी छुट्टी
- केंद्र कर्मियों को सालाना 30 दिन अर्जित अवकाश
- सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण को दी प्राथमिकता
Central Govt Employees Leave Rules: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए सालाना 30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave) ले सकते हैं। यह जानकारी केंद्रीय राज्य कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में दी।
बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए मिल सकता है अवकाश
राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जितेंद्र सिंह ने बताया कि “Central Civil Services (Leave) Rules, 1972” के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सालाना कई तरह के अवकाश दिए जाते हैं, जिनमें से अर्जित अवकाश (Earned Leave) को व्यक्तिगत कारणों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें माता-पिता या बुजुर्ग परिजनों की देखभाल भी शामिल है।
हर साल मिलते हैं ये अवकाश:
30 दिन अर्जित अवकाश (Earned Leave)
20 दिन अर्द्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave)
8 दिन आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
2 दिन प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday)
इन सभी छुट्टियों का उपयोग व्यक्तिगत जरूरतों जैसे कि बीमारी, यात्रा या बुजुर्ग माता-पिता की सेवा आदि के लिए किया जा सकता है।
कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता
सरकार के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को समझती है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषकर ऐसे समय में जब बुजुर्गों की देखभाल एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, यह कदम कर्मचारियों को भावनात्मक और मानसिक राहत देने वाला साबित होगा।