Punjab and Haryana High Court News: केंद्र सरकार के तहत आने वाली प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में स्टाफ की भारी कमी है। इससे उसकी जांच की गति प्रभावित हो रही है।
यह कबूलनामा खुद CBI ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में किया है। पिछले दिनों CBI ने हाई कोर्ट को सौंपे हलफनामे में कहा कि वह ‘कर्मचारियों की भारी कमी’ का सामना कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपने अधिकारी CBI में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्देश दिया है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने अपने फैसले में कहा, “हरियाणा सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक के एक जांच अधिकारी और ASI रैंक के दो व्यक्तियों को तैनात करने का निर्देश दिया जाता है।”
हाई कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार से मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से पहले तलब की है।
कब आया मामला सामने
राज्य की संपत्ति के निपटान को सुनिश्चित करने और नगर परिषद के राजस्व के दुरुपयोग को सुनिश्चित करने में लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए जांच एजेंसी द्वारा की गई खामियों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह घटनाक्रम सामने आया।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करने की जरूरत है।
क्या कहा अदालत ने
अदालत ने कहा कि CBI ने तर्क दिया कि उसे कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार प्रारंभिक जांच के संचालन की सुविधा के लिए हरियाणा राज्य द्वारा पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता होगी।
नतीजतन, न्यायालय ने हरियाणा राज्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक जांच अधिकारी और ASI रैंक के दो व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया।