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हाइलाइट्स
- गुना पुलिस हिरासत मामले में CBI की कार्रवाई
- टीआई-संजीत और ASI-उत्तम पर 2-2 लाख का इनाम
- सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई कड़ी फटकार
Guna Custodial Death Case: मध्यप्रदेश के गुना जिले में पुलिस हिरासत में 25 वर्षीय देवा पारदी की मौत के मामले में सीबीआई (CBI) ने अब तक फरार चल रहे तत्कालीन टीआई संजीत सिंह और एएसआई उत्तम सिंह पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की कड़ी फटकार के बाद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई से सवाल पूछते हुए कहा कि अन्य मामलों में गिरफ्तारी करना आसान है, लेकिन अपने ही मामले में आरोपियों को पकड़ने में क्यों असमर्थता दिखा रहे हैं।
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क्या है मामला
देवा पारदी की शादी 15 जुलाई 2024 को होनी थी। लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 14 जुलाई को पुलिस ने उसे चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उसी शाम परिवार को सूचना मिली कि देवा की मौत हो गई है। इस घटना ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी और पुलिस हिरासत में मौत के इस गंभीर मामले ने न्यायपालिका और जनता दोनों का ध्यान खींचा।
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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
23 सितंबर 2025 को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई और कहा कि लाचारी का बहाना मत बनाइए। अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई अन्य मामलों में मिनटों में गिरफ्तारी कर देती है, लेकिन अपने ही मामले में आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही सीबीआई ने फरार टीआई और एएसआई पर इनाम घोषित किया।
फरार टीआई और एएसआई के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
सीबीआई ने बताया कि संजीत सिंह मावई और उत्तम सिंह कुशवाह फरार हैं और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (non-bailable warrant) जारी हो चुका है। इनाम घोषित होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। इस कार्रवाई से उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिल सकती है।
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