Cashless Treatment Scheme Indore: इंदौर अच्छे काम करने में सबसे आगे रहता है। इसी क्रम में इंदौर में रोड एक्सीडेंट में घायल होने पर फ्री इलाज की व्यवस्था ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम’ लागू कर दी है। इसके लिए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर के सभी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिए हैं। यह स्कीम भारत सरकार की है और इसे इंदौर में सबसे पहले लागू किया गया। इस स्कीम में इलाज कराने की सीमा डेढ़ लाख रुपए तक होगी। इस योजना के साथ लोगों को राहवीर योजना का भी लाभ मिलेगा।
सड़क दुर्घटना में घायलों के उपचार के लिए शुरू हुई कैशलेस योजना।
इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं कलेक्टर श्री आशीष सिंह।#indore #roadaccident #roadsafety pic.twitter.com/kLY7nkluTq— Collector Indore (@IndoreCollector) June 7, 2025
इंदौर अस्पताल संचालकों को कलेक्टर के निर्देश
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार, 7 जून को इंदौर अस्पताल संचालकों की बैठक लेकर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को त्वरित और फ्री इलाज कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अस्पताल तीन दिन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।
कलेक्टर ने यह भी कहा
कलेक्टर ने अस्पताल संचालकों से कहा, वे स्कीम के तहत चिह्नित प्रक्रिया का पालन करें और जिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ समन्वय बनाकर काम करें। साथ ही सभी संबंधित विभागों, अस्पतालों और संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम’ का पालन सुनिश्चित करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र और समय से उपचार मिल सके।
घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेंगे 25 हजार
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, घायलों को समय पर इलाज और मदद देना राज्य शासन की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार की योजना के अलावा राज्य शासन ने ‘राहवीर योजना’ भी लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को 25 हजार रुपए दिए जाते हैं।
कैशलेस स्कीम में 7 दिन तक मिलेगा अस्पताल में फ्री इलाज
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ‘कैश लेस ट्रीटमेंट स्कीम’ के तहत यदि कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में घायल होता है तो उसे अधिकतम सात दिनों तक अच्छे अस्पताल में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना के बाद किसी अन्य अस्पताल में केवल स्थिरीकरण प्रक्रिया के लिए ही उपचार की अनुमति होगी। इस तरह शुरुआती इलाज के बाद मरीज को उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-215(3) के अंतर्गत गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी।
ये भी पढ़ें: MP NEWS: Bhopal में रेड बसों के पहिए थमने से बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें, जनता भेड़-बकरियों की तरह कर रही सफर
कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में क्या-क्या कवर
- एक्सीडेंट के तुरंत बाद इलाज शुरू किया जाएगा।
- इमरजेंसी सेवाएं जैसे एंबुलेंस, दवाइयां और जरूरी जांचें स्कीम में शामिल होंगी।
- अगर सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो उसका खर्च भी कवर होगा।
- मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करने या शिफ्ट करने का खर्च भी स्कीम के तहत आएगा।
हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।
MP Police Constable Recruitment Scam: पुलिस आरक्षक भर्ती-2023 में फर्जीवाड़े पर CM के सख्त कार्रवाई के निर्देश
MP Police Constable Recruitment Scam: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस आरक्षक भर्ती- 2023 की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े एवं अनियमितताओं के मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में सभी सफल अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक डाटा और आधार कार्ड हिस्ट्री की बारीकी से जांच की जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…