Rail Accidents: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन हादसा कराने की साजिश रची गई। दरअसल, दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर मिला है।
बीते कुछ दिनों में रेल पटरियों पर लोहे के रॉड, बोल्डर, सिलेंडर रखकर बड़े हादसे करने की साजिश के कई मामले सामने आए हैं। इसके पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई गई। अब सरकार ने इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
अब रेल हादसे की साजिश रचने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। इसके लिए रेलवे अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। इस बारे में जल्द अधिसूचना भी जारी हो सकती है।
रेल इंजनों पर लगाए जाएंगे कैमरे
संवेदनशील स्थानों और रेल इंजनों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। दरअसल, मौजूदा प्रावधानों में रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 151 के तहत रेल हादसे की साजिश साबित होने पर अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब इस अधिनियम में उपधारा जोड़कर इसे देशद्रोह की श्रेणी में लाने की तैयारी की गई है।
आरोपी को मिल सकता है मृत्युदंड
सूत्रों के मुताबिक अगर कोई आरोपी ऐसी कोई साजिश रचता है, जिससे यदि कोई हादसा होता है, तो आरोपी के खिलाफ सामूहिक हत्या की धारा भी लग सकती है। इसके तहत उम्रकैद से मृत्युदंड तक का प्रावधान हो सकता है। इसे लेकर भी अधिसूचना जारी की जा सकती है।
57 दिन में 22वीं घटना
रविवार सुबह 6 बजे कानपुर में प्रेमपुर स्टेशन के पास JTTN गुड्स ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई। ट्रैक पर एक छोटा सिलेंडर रखा मिला। लोको पायलट ने सिलेंडर देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को सिलेंडर से 10 फीट पहले ही रोक लिया।
बता दें कि देश में ट्रेन को बेपटरी करने की यह 57 दिन में 22वीं साजिश है। वहीं, उत्तर प्रदेश में 38 दिनों में ये 5वीं घटना है।
इससे पहले कानपुर में 8 सितंबर को कासगंज रूट पर भरा सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। ट्रैक के पास बोतल में पेट्रोल और बारूद रखा मिला था।
20 सितंबर को सूरत में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई है।
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