CG New Transport Law: छत्तीसगढ़ में बस-ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को भी ये हड़ताल जारी रहने की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत होना शुरू हो गई है। उधर पेट्रोल डीजल की पूर्ति को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं। अगर पेट्रोल-डीजल, LPG की सप्लाई रुकती है तो कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
रायपुर में ड्राय हुए पेट्रोल पंप
रायपुर में भी इस हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राजधानी में आलम ये है कि कई पेट्रोल पम्प पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं।
तीन गुना बढ़े सब्जियों के दाम
राजधानी रायपुर में ट्रक-ड्राइवर हड़ताल का असर सब्जी के दामों पर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों से आने वाली सब्जियों की आवक 75 फीसदी तक कम हो गई है। इसके चलते सब्जियों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं।
हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल
बता दें छत्तीसगढ़ में बस ड्राइवर परिवाहन कानून में हुए बदलाव के साथ-साथ हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल करने का निर्णय लिया है.
इसके अलावा रोड एक्सीडेंट कानून को सख्त करने की मांग की है.कानून वापस नहीं लेने पर आंदोलन करने की बात कही है.
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क्या है नया कानून
नए परिवहन कानून को लेकर बस ड्राइवर नाराज नजर आ रहें हैं. दरअसल नए कानून में एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है.
साथ ही 5 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान दिया है.जिससे बस ड्राइवर इस कानून का
नए कानून से क्या बदला?
आपको बता दें कि अभी तक हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी।
इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था।
लेकिन नए कानून के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है।
इन जिलों में हो रहा है प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पेंड्रा में हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर हड़ताल कर रहें हैं. नए कानून के विरोध में सड़कों पर चालक उतर गए हैं.
इसके साथ ही ट्रक मोटर एसोसिएशन भी हड़ताल कर रहें हैं. जिसके चलते पेंड्रा के मुख्यमार्ग और सेमरा तिराहे पर चालक इकठ्ठे हुए हैं.
प्रदेश बंद का दिया आह्वान
यातायात को लेकर भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में नियम सख्त किये जाने के बाद सड़को पर चालक उतरे हैं.
नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान के विरोध में चालक और बस मालिक उतरे हैं.
विरोध में छत्तीसगढ़ मोटर यूनियन एसोसिएशन ने आज प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है.
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