WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें
Bansal news

ऐप डाउनलोड करें:

Download Our App Download Our App
  • होम
  • टॉप न्यूज
  • टॉप वीडियो
  • मध्यप्रदेश
    • भोपाल
    • इंदौर
    • उज्जैन
    • ग्वालियर
    • चंबल
    • जबलपुर
    • रीवा
    • शहडोल
    • नर्मदापुरम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • बिलासपुर
    • दुर्ग
    • बस्तर
    • सरगुजा
    • कोरबा
    • अंबिकापुर
    • रायगढ़
    • जगदलपुर
    • भिलाई
  • उत्तर प्रदेश
    • लखनऊ
    • कानपुर
    • मेरठ
    • गौतम बुद्धनगर (नोएडा)
    • आगरा
    • मथुरा
    • अयोध्या
    • प्रयागराज
    • गोरखपुर
    • वाराणसी
    • मुरादाबाद
    • बरेली
  • भारत
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • दिल्ली
    • बिहार
    • पंजाब-हरियाणा
    • जम्मू-कश्मीर
    • प.बंगाल
    • गुजरात
  • भारत
  • राशिफल-शुभ मुहूर्त
    • आज का राशिफल
    • ज्योतिष
    • पंचांग-शुभ मुहूर्त
  • वेब स्टोरी
  • शॉर्ट्स
  • यूटिलिटी
  • लाइफस्टाइल
  • MORE
    • एजुकेशन-करियर
    • करियर टिप्स
    • बजट 2025
    • जॉब्स अपडेट
    • रिजल्ट्स
    • बंसल न्यूज एक्सक्लूसिव
    • धर्म-अध्यात्म
    • बिज़नेस-फायनेंस
    • एक्सप्लेनर
    • टेक-ऑटो
    • ट्रैवल-टूर
    • चुनाव 2025
    • खेल
    • खाना-खजाना
    • विचार मंथन
    • फोटो गैलरी
    • महाकुंभ 2025
  • होम
  • टॉप न्यूज
  • टॉप वीडियो
  • मध्यप्रदेश
    • भोपाल
    • इंदौर
    • उज्जैन
    • ग्वालियर
    • चंबल
    • जबलपुर
    • रीवा
    • शहडोल
    • नर्मदापुरम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • बिलासपुर
    • दुर्ग
    • बस्तर
    • सरगुजा
    • कोरबा
    • अंबिकापुर
    • रायगढ़
    • जगदलपुर
    • भिलाई
  • उत्तर प्रदेश
    • लखनऊ
    • कानपुर
    • मेरठ
    • गौतम बुद्धनगर (नोएडा)
    • आगरा
    • मथुरा
    • अयोध्या
    • प्रयागराज
    • गोरखपुर
    • वाराणसी
    • मुरादाबाद
    • बरेली
  • भारत
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • दिल्ली
    • बिहार
    • पंजाब-हरियाणा
    • जम्मू-कश्मीर
    • प.बंगाल
    • गुजरात
  • भारत
  • राशिफल-शुभ मुहूर्त
    • आज का राशिफल
    • ज्योतिष
    • पंचांग-शुभ मुहूर्त
  • वेब स्टोरी
  • शॉर्ट्स
  • यूटिलिटी
  • लाइफस्टाइल
  • MORE
    • एजुकेशन-करियर
    • करियर टिप्स
    • बजट 2025
    • जॉब्स अपडेट
    • रिजल्ट्स
    • बंसल न्यूज एक्सक्लूसिव
    • धर्म-अध्यात्म
    • बिज़नेस-फायनेंस
    • एक्सप्लेनर
    • टेक-ऑटो
    • ट्रैवल-टूर
    • चुनाव 2025
    • खेल
    • खाना-खजाना
    • विचार मंथन
    • फोटो गैलरी
    • महाकुंभ 2025
Bansal news

ऐप डाउनलोड करें:

Download Our App Download Our App

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: आदेश में कहा-अब आरोपी का घर तोड़ा, तो अधिकारी अपने खर्च पर बनवाकर देंगे मकान

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले में आज 13 नवंबर बुधवार को फैसला सुना रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस  विश्वनाथन की बेंच ने बीते 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. 

Manya Jain by Manya Jain
November 13, 2024
in अन्य राज्य, टॉप न्यूज, दिल्ली, भारत
SC on Bulldozer Action

SC on Bulldozer Action

Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

SC on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले में आज 13 नवंबर बुधवार को फैसला सुना रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस  विश्वनाथन की बेंच ने बीते 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था.

लेकिन SC ने कहा था कि फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी. इस मामले में जस्टिस गवई ने कहा कि” एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी छीना न छीना जाए”.

बता दें जमीयत उलेमा ए हिंद सहित कई याचिकाकर्ताओं ने देशभर के कई राज्यों से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ SC में याचिकाएं दाखिल की थी.

दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं : SC

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर नागरिक का यह सपना होता है कि उसका घर कभी न टूटे। जस्टिस गवई ने कहा कि केवल किसी को दोषी करार देना घर तोड़ने का आधार नहीं बन सकता.

लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर पर छत होना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और मकान गिराने की कार्रवाई चुनिंदा नहीं हो सकती.

आम आदमी का घर उसकी सालों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा होता है, और अपराध के लिए सजा देना घर तोड़ने जैसा नहीं होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है। https://t.co/8oy95gYPJO

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2024

ये भी पढ़ें: झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी: पूर्व CM चंपाई समेत 683 उम्मीदवार मैदान में, PM ने की वोट की अपील

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें 

  • सुप्रीम कोर्ट न कहा कि- हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका आशियाना सुरक्षित रहे और सिर पर छत हो. लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी आरोपी व्यक्ति का घर बिना तय प्रक्रिया के गिराया जा सकता है? अपराधी होने का आरोप लगने पर भी व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए और बिना तय प्रक्रिया के उसकी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती है. न्याय प्रणाली में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी आरोपी को दोषी साबित होने से पहले दोषी न माना जाए.

 

  • अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर केवल आरोपी होने के आधार पर गलत तरीके से गिराता है, तो यह कानून गलत है. अधिकारियों को कानून का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए, और मनमाने तरीके से किसी आरोपी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती. आरोपी के कुछ भी अधिकारी होते हैं. यदि कोई अधिकारी कानून अपने हाथ में लेकर ऐसा कदम उठाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए और मुआवजा भी मिलना चाहिए. गलत नियत से लिया गया एक्शन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

 

  • किसी व्यक्ति को केवल आरोपी होने पर उसकी संपत्ति को गिराना पूरी तरह असंवैधानिक है. अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि कोई दोषी है या नहीं, क्योंकि वे खुद न्यायधीश नहीं हैं. इस प्रकार का एक्शन उनकी सीमाओं का अतिक्रमण है. बुलडोजर एक्शन ताकत के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है, जिसे इजाजत नहीं दी जा सकती. यह कदम किसी दोषी के खिलाफ भी गैरकानूनी माना जाएगा और ऐसा करने वाला अधिकारी कानून हाथ में लेने का दोषी होगा.

SC ने जारी की गाइडलाइन्स 

किसी भी मामले में बुलडोजर एक्शन का आर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए.

हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण, जैसे सड़कों या नदी किनारे पर बने अवैध निर्माण के लिए नहीं है.

कोई भी निर्माण बिना शो कॉज नोटिस के नहीं गिराया जाएगा. रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाएगा.

नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा. कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए. ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए.

नोटिस में बताना जरूरी है की निर्माण किस वजह से गिराया जा रहा है. इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामनें होगी. एक डिजिटल पोर्टल हो, जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो.

निर्माण गिराने की वीडियोग्राफी होनी चाहिए. इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए.

अधिकारी पर्सनल हियरिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए. फाइनल ऑर्डर पास किए जाएं और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं. साथ ही यह भी कि निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है.

गाइडलाइन का पालन न करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी. इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए गए निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा.

ये भी पढ़ें: भोपाल में 50% गायों को मिलेगा आश्रय: बरखेड़ी में बनेगी सबसे बड़ी गौशाला, 5 हजार गोवंश रखे जाएंगे साथ, CM करेंगे भूमिपूजन

Manya Jain

Manya Jain

पत्रकारिता में सफर की शुरुआत 2023 से की। कंटेंट राइटर के तौर पर ब्रेकिंग न्यूज वाला, न्यूज 24 टाइम्स में काम किया है। पाठकों तक बेहतर खबरें पहुंचाने की कोशिश करती हूं। टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल और खानपान की खबरें लिखने में खास रुचि है। हमेशा कुछ नया करने, सीखने और जानने को आतुर रहती हूं।

Related Posts

Supreme Court Order in Bulldozer Action
टॉप न्यूज

बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: अतिक्रमण से बने मंदिर-मस्जिद या दरगाह बाधा नहीं बन सकते, पढ़ें पूरी खबर

October 1, 2024
Load More
Next Post
Train Cancelled List

यात्रीगण कृपया ध्‍यान दें: 16 नवंबर से छत्‍तीसगढ़ के बिलासपुर-रायपुर से गुजरने वाली 25 ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्‍ट

today latest news 6 September Saturday hindi news breaking news in hindi update samachar zxc
अन्य राज्य

Latest News Updates: चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू, PM Modi बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा करेंगे  

September 6, 2025
टॉप न्यूज

Sagar News: ईद मिलाद जुलूस में लगे सर तन से जुदा के नारे मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR, मंत्री बोले-बर्दाश्त नहीं होगा

September 6, 2025
UP 2016 x ray technician bharti scam Fake X-Ray Technician arpit singh rampur amroha hathras hindi news zxc
अयोध्या

Fake X-Ray Technician in UP: फर्जी नाम से 6 जिलों में की सरकारी नौकरी फिर स्वास्थ्य विभाग को लगाया 4.5 करोड़ का चूना

September 6, 2025
Ganesh-Visharjan-2025-Shubh-Muhurat
टॉप न्यूज

Ganesh Visarjan Muhurat 2025: अनंत चतुर्दशी आज, जानें गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, गणेश जी के कान में क्या कहा जाता है

September 6, 2025
टॉप वीडियो

MP Weather Alert: MP के 12 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश की संभावना

September 6, 2025
जबलपुर

Balaghat MLA vs DFO: कांग्रेस विधायक मुंजारे ने पूर्व मंत्री पर लगाया उकसाने का आरोप, बोलीं- उनके कहने पर चल रहीं DFO

September 6, 2025
Whatsapp Icon चैनल से जुड़ें

पढ़ें

देखें

  • टॉप न्यूज
  • टॉप वीडियो
  • मध्यप्रदेश
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियरर
  • चंबल
  • सागर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • शहडोल
  • नर्मदापुरम
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • दुर्ग
  • बस्तर
  • सरगुजा
  • कोरबा
  • अंबिकापुर
  • रायगढ़
  • जगदलपुर
  • भिलाई
  • अन्य राज्य
  • उत्तर प्रदेश
  • राजस्थान
  • महाराष्ट्र
  • दिल्ली
  • बिहार
  • पंजाब-हरियाणा
  • जम्मू-कश्मीर
  • प.बंगाल
  • गुजरात
  • शॉर्ट्स
  • वेब स्टोरी
  • महाकुंभ 2025
  • देश-विदेश
  • राशिफल-शुभ मुहूर्त
  • आज का राशिफल
  • ज्योतिष
  • पंचांग-शुभ मुहूर्त
  • एजुकेशन-करियर
  • करियर टिप्स
  • जॉब्स अपडेट
  • रिजल्ट्स
  • यूटिलिटी
  • बंसल न्यूज एक्सक्लूसिव
  • धर्म-अध्यात्म
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस-फायनेंस
  • एक्सप्लेनर
  • टेक-ऑटो
  • ट्रैवल-टूर
  • खेल
  • खाना-खजाना
  • विचार मंथन
  • फोटो गैलरी
  • चुनाव 2024
  • बजट 2024

खोजें

bansal logo
  • About us
  • Terms & Conditions
  • Advertise With Us
  • Contact us
  • Grievance Redressal Policy
  • Privacy Policy
  • Site Map
  • होम
  • टॉप न्यूज
  • टॉप वीडियो
  • मध्यप्रदेश
    • भोपाल
    • इंदौर
    • उज्जैन
    • ग्वालियर
    • चंबल
    • जबलपुर
    • रीवा
    • शहडोल
    • नर्मदापुरम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • बिलासपुर
    • दुर्ग
    • बस्तर
    • सरगुजा
    • कोरबा
    • अंबिकापुर
    • रायगढ़
    • जगदलपुर
    • भिलाई
  • उत्तर प्रदेश
    • लखनऊ
    • कानपुर
    • मेरठ
    • गौतम बुद्धनगर (नोएडा)
    • आगरा
    • मथुरा
    • अयोध्या
    • प्रयागराज
    • गोरखपुर
    • वाराणसी
    • मुरादाबाद
    • बरेली
  • भारत
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • दिल्ली
    • बिहार
    • पंजाब-हरियाणा
    • जम्मू-कश्मीर
    • प.बंगाल
    • गुजरात
  • भारत
  • राशिफल-शुभ मुहूर्त
    • आज का राशिफल
    • ज्योतिष
    • पंचांग-शुभ मुहूर्त
  • वेब स्टोरी
  • शॉर्ट्स
  • यूटिलिटी
  • लाइफस्टाइल
  • MORE
    • एजुकेशन-करियर
    • करियर टिप्स
    • बजट 2025
    • जॉब्स अपडेट
    • रिजल्ट्स
    • बंसल न्यूज एक्सक्लूसिव
    • धर्म-अध्यात्म
    • बिज़नेस-फायनेंस
    • एक्सप्लेनर
    • टेक-ऑटो
    • ट्रैवल-टूर
    • चुनाव 2025
    • खेल
    • खाना-खजाना
    • विचार मंथन
    • फोटो गैलरी
    • महाकुंभ 2025

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.