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CG Bulldozer Action
CG Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा बुलडोर चलाए जाने के मामले को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस हमलावर अब और तेज हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर बड़ी टिप्पणी की है। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं।
बता दें कि रायपुर के खम्हारडीह में बुलडोजर (CG Bulldozer Action) चलाया गया है। जहां ठेले और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है यह जगह थाने के लिए प्रस्तावित है। जहां खम्हारडीह चौक से थाने को शिफ्ट किया जाएगा। जिस समय बुलडोजर एक्शन जारी था, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
अवैध संचालित थी दुकान और ठेले
राजधानी में अवैध तरीके ठेले और दुकानें संचालित की जा रही थी। इस पर प्रशासन ने खम्हारडीह इलाके में बड़ी कार्रवाई की। जहां बुलडोजर (CG Bulldozer Action) चलाकर ठेले और दुकानों को हटाया गया। जानकारी मिली है कि ये सभी ठेले और दुकान थाने की प्रस्तावित जगह पर चल रही थीं।
पहले सभी दुकानदारों को दिया था नोटिस
इस मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा सभी दुकानदार और ठेले संचालकों को नोटिस दे दिया था। बताया जा रहा है कि नोटिस एक महीने पहले दिया गया था। बुलडोजर (CG Bulldozer Action) की कार्रवाई की सूचना पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा मौके पर पहुंचे। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कोई अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया।
बुलडोजर एक्शन सही नहीं
इधर रायपुर में बुलडोजर एक्शन (CG Bulldozer Action) के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। इस एक्शन पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। SC के दिशा-निर्देश का पालन बीजेपी सरकार को करना चाहिए। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन सही नहीं है।
वहीं उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश स्वागत योग्य है, सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश बीजेपी की डराने धमकाने की राजनीति पर तमाचा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
देश के कई राज्यों में राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन (CG Bulldozer Action) लेकर घर तबाह कर रही है। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई किसी का घर सिर्फ इसलिए तबाह कर रहा है, क्योंकि वह आरोपी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा अगर कोई आरोपी दोषी है तो उसका घर बिना तय कानून के गिराया नहीं जा सकता। जस्टिस बीआर गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी।
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केंद्र सरकार ने दिया था ये तर्क
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। इसमें उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन (CG Bulldozer Action) करने वालों का ही घर गिराया जाता है। आगे कहा कि सरकार तभी एक्शन लेती है, जब कानून का उल्लंघन किया जाता है।
इसके जवाब में पीठ ने कहा कि शिकायतों को देखते हैं तो लगता है कि उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनाधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने वाली जरूरत पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वहीं न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा कि सुझाव आते हैं तो हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशा-निर्देश देकर जारी करेंगे।
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