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Bollywood Actor Anil Kapoor: अब बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं होगा एक्टर का नाम, कोर्ट ने जारी किया आदेश

एक्टर कपूर की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्टर के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

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Bansal News
Bollywood Actor Anil Kapoor: अब बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं होगा एक्टर का नाम, कोर्ट ने जारी किया आदेश

Bollywood Actor Anil Kapoor: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बाद अब एक्टर अनिल कपूर को बड़ी राहत मिली है। आज बुधवार को एक्टर कपूर की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्टर के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

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आपको बता दें, एक्टर ने अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई

यहां पर कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट ने सुनवाई की है इसमें फैसला सुनाते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

साथ ही ही न्यायाधीश ने यह भी कहा, किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है, इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं।

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प्राइवेसी मेंटेन करने का है अधिकार

यहां पर जस्टिस ने आगे कहा, सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है। यहां कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गर्वमेंट को सभी लिंक तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, एक्टर ने याचिका में कहा था, इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनालिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। अनिल ने कोर्ट से मांग की थी कि इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाए और आदेश जारी कर अदालत एक उदाहरण पेश करे।

इस मामले में बिग बी को मिली राहत

आपको बताते चलें, इस मामले में ही बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को राहत मिल चुकी है 2022 में इसी तरह के एक मामले में हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को राहत दी थी।

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