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Billabong Rape Case : नवंबर के अंत तक आ सकता है कोर्ट का फैसला, 31 गवाहों के बयान दर्ज

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Preeti Dwivedi
Billabong Rape Case : नवंबर के अंत तक आ सकता है कोर्ट का फैसला, 31 गवाहों के बयान दर्ज

भोपाल। Billabong Rape Case बीते कुछ दिनों पहले शहर में प्रतिष्ठित स्कूल बिलाबॉन्ग mp news की स्कूल बस संचालक द्वारा 3 साल bhopal news की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में बयान दर्ज कर लिए गए हैं। जिसमें 13 दिन में करीब 31 लोगों की गवाही के बाद अब फास्ट टेक कोर्ट द्वारा इस महीने यानि नवंबर के आखिरी तक फैसला सुनाया जा सकता है।

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20 दिन के अंदर चालान किया था पेश —
आपको बता दें इस केसल में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पास्को) द्वारा नवंबर के आखिरी तक फैसला सुनाया जा सकता है। गौरतलब है इस केस में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने 29 सितंबर यानि करीब 20 दिन के अंदर 242 पेज का चालान पेश कर दिया था। इसी केस में स्कूल की ही एक अन्य बच्ची के पैरेंट्स ने भी कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज कराए हैं।

अभिभावकों ने दर्ज कराए  बयान
आपको बता दें पीड़ित बच्ची ने बस ड्राइवर के खिलाफ अश्लील हरकत का आरोप लगाया है। तो वहीं बच्ची के पिता ने भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही विशेष सुविधा विटनेस प्रोटेक्शन के तहत बयान दर्ज कराए हैं। जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे इस प्रकरण में 13 कार्य दिवस के अंदर हैं 31 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। ये एक रिकॉर्ड है। हालांकि सोमवार को कोर्ट में दोनों आरोपियों के बचाव में दलील रखी जाएंगी।

मनीष पटेल रखेंगी पक्ष —
पीड़ित की ओर से विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा पटेल पक्ष को रखेंगी। आपको बता दें मनीषा पटेल ने बीते दिसंबर 2018 और जुलाई 2019 में पास्को के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलाई है।

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क्या था मामला —
आपको बता दें 8 सितंबर को नीलबड़ स्थित बिलाबॉन्ग स्कूल की नर्सरी की छात्रा के साथ बस ड्रायवर ने बस में दुष्कर्म किया था। जब वह स्कूल से लौटी थी तो उसके कपड़े बदले मिले थे। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ स्क्रेच थे। मां के द्वारा पूछे जाने पर बच्ची ने ड्रायवर अंकल द्वारा बेड टच की बात कही थी। जिसके बाद परिजनों द्वरा स्कूल प्रबंधन से भी इस बारें में पूछा गया था और पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की गई। इस पूरे घटना क्रम के बाद 9 सितंबर को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

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