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Chhattisgarh News: समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए दिशा निर्देश जारी, पंजीयन में लगेंगे ये दस्तावेज

समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए है।

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Agnesh Parashar
Chhattisgarh News: समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए दिशा निर्देश जारी, पंजीयन में लगेंगे ये दस्तावेज

बिलासपुर। समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए है। किसानों को समर्थन मूल्य धान एवं मक्का बेचने के लिए पंजीयन 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे।

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पंजीयन कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड की जानकारी पंजीयन में भरनी होगी। इसलिए किसान पंजीयन केंद्र पर अनिवार्य  रुप से आधार कार्ड लेकर जाए। इस उपार्जन खरीदी योजना में पहले से रजिस्टर्ड किसानों को सहकारी समिति के द्वारा सॉफ्टवेयर लॉगिन करके कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।

पंजीयन में ये लगेंगे दस्तावेज

साथ ही अगर किसी किसान को नया पंजीजन करवाना हो तो उसे इन दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी। इसमें बी-1,आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी पंजीयन केंद्र या संबंधित समितियों के पास जमा करनी होगी।

आवश्यक दस्तावेजों का होगा सत्यापन

समिति द्वारा किसान के आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। किसान के आवेदन के अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा किसान के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीदी कार्य में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीफ प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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बायोमेट्रिक के जरिए होगी खरीदी

संस्थागत, रेगहा, बटाइदार, लीज एवं डूबान क्षेत्र के किसानों का पंजीयन विगत वर्ष के अनुसार किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में आधार आधारित सत्यापन प्रणाली के लिए किसान पंजीयन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर या उनके नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीफ प्रणाली के माध्यम से धान का विक्रय किया जा सकता है।

नामिनी का आधार नंबरअनिवार्य

इस वर्ष प्रत्येक पंजीयन के समय स्वयं का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाना अनिवार्य है। नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य जैसे माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधु, सगाभाई, बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया गया है।

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