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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स के डीन के निलंबन आदेश पर लगाई रोक: स्वास्थ्य मंत्री ने इस वजह से कर दिया था सस्पेंड

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स के डीन के निलंबन आदेश पर लगाई रोक: स्वास्थ्य मंत्री ने इस वजह से कर दिया था सस्पेंड

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Harsh Verma
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Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) के डीन, डॉ. केके सहारे के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। स्थगन आदेश मिलने के बाद, डॉ. सहारे ने बुधवार को फिर से डीन का कार्यभार संभाल लिया।

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यह निलंबन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा उस समय दिया गया था जब डॉ. सहारे सिम्स में शासी निकाय की बैठक में अनुपस्थित रहे। इस आदेश को डॉ. सहारे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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भाई के निधन के कारण छुट्टी पर थे याचिकाकर्ता 

मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस पीपी साहू ने डॉ. सहारे की याचिका को स्वीकार करते हुए निलंबन पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने 22 सितंबर 2024 को चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के समक्ष आवेदन दिया था, जिसमें अपने भाई के निधन के कारण तीन दिन की छुट्टी ली थी।

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डॉ. सहारे ने पहले ही बताया था छुट्टी लेने का कारण 

डॉ. सहारे के अधिवक्ता ने कोर्ट (Bilaspur High Court) में कहा कि भाई के निधन की जानकारी देने के बावजूद उन्हें दुर्भावना के चलते निलंबित किया गया। नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को अनुपस्थिति का कारण बताना होता है, और पर्याप्त कारण न होने पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। डॉ. सहारे ने छुट्टी लेने का कारण पहले ही बता दिया था, फिर भी उन्हें निलंबित कर दिया गया।

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने डॉ. सहारे के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी और राज्य शासन, स्वास्थ्य सचिव तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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