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बिलासपुर HC ने NRDA को लगाई फटकार: विवादित भूखंड के आवंटन को लेकर FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

Bilaspur High Court: बिलासपुर HC ने NRDA को लगाई फटकार, विवादित भूखंड के आवंटन को लेकर FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला?

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Harsh Verma
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Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा एक विवादित भूखंड के आवंटन पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने एनआरडीए के सीईओ सौरभ कुमार को फटकार लगाते हुए आवंटन कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।

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न्यू टैक ग्रुप को भूखंड का किया गया था आवंटन

Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran - Wikipedia

मामला यह है कि एक उद्योग, न्यू टैक ग्रुप को 27 सितंबर 2021 को इस भूखंड का आवंटन किया गया था। 15 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एनआरडीए द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर नाराजगी जताई।

इसके अलावा, सीईओ द्वारा खुद कोर्ट में उपस्थित न होकर अपने जूनियर अधिकारी को भेजने पर असंतोष व्यक्त किया। यह आवंटन उस समय किया गया था जब कोर्ट में संबंधित याचिका 468-2013 पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ था।

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अधिकारियों ने कहा- कोर्ट के पिछले आदेश को समझ नहीं पाए

अधिकारी यह बताते हुए बचने का प्रयास कर रहे थे कि उस वक्त वे तकनीकी रूप से उस पद पर नियुक्त नहीं थे। सीईओ ने यह भी कहा कि वे कोर्ट के पिछले आदेश को सही तरीके से समझ नहीं पाए।

इस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अगर ऐसा था तो वे आदेश में यह भी लिख सकते थे कि आईएएस अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश को समझ नहीं पाए।

कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया था नोटिस 

इस मामले में न्यू टैक कंपनी ने नवा रायपुर में उस भूमि का आवंटन प्राप्त किया था और कंपनी ने कार्य भी शुरू कर दिया था। इस आवंटन में वह हिस्सा भी शामिल था, जिसको लेकर उस भूमि के मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था और इसी बीच कोर्ट ने उस हिस्से के आवंटन पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ कंपनी ने फिर से याचिका दायर की और कहा कि उन्हें यह भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था।

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