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Bilaspur High Court: भाटिया शराब फैक्‍ट्री को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- कोर्ट हस्‍तक्षेप ना करे तो क्‍या लोगों को जहर पिलाएंगे

Bilaspur High Court: भाटिया शराब फैक्‍ट्री को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- कोर्ट हस्‍तक्षेप ना करे तो क्‍या लोगों को जहर पिलाएंगे

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Sanjeet Kumar
Bilaspur High Court

Bilaspur High Court: छत्‍तीसगढ़ की शिवनाथ नदी में अचानक से लाखों की संख्‍या में मछलियों की मौत मौत हो गई थी। इतना ही नहीं दूसरे दिन कुछ मवेशी भी नदी के किनारे मृत मिले थे। इस मामले में जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है।

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सुनवाई के दौरान भाटिया वाइंस को चीफ जस्टिस (Bilaspur High Court) ने जमकर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा अगर कोर्ट हस्तक्षेप ना करे तो क्या लोगों को जहर पिला देंगे। लोगों के जानमाल की चिंता भी आपको नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख सितंबर में 23 तय की गई है।

हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान

मालूम हो कि मुंगेली जिले के धूमा स्थित भाटिया शराब फैक्‍ट्री (Bilaspur High Court) से प्रदूषित पानी निकाला जा रहा था। यह दूषित पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा था, इसके कारण शिवनाथ नदी में लाखों मछलियों की मौत हो गई। इसकी खबर जब प्रकाशित हुई तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर फैक्‍ट्री को तलब किया। इस मामले की सुनवाई जनहित याचिका मानकार की जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने दी ये जानकारी

इसी मामले में हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने पर्यावरण संरक्षण मंडल को भी नोटिस जारी किया था। इस मामले में 30 जुलाई को सुनवाई की गई थी। इसमें मंडल ने हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि इस मामले की जांच के लिए हाई पॉवर कमेटी बनाई है।

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13 अगस्त को बोर्ड ने बताया था कि 22 और 23 जुलाई को फैक्ट्री का निरीक्षण किया। फैक्ट्री में शर्तों का उल्लंघन व लापरवाही मिली थी।  जांच में यह भी मिला था कि जहां फैक्ट्री (Bilaspur High Court) का जहरीला पानी छोड़ा गया वहां ऑक्सीजन स्तर शून्य था। इस पर क्षेत्रीय कार्यालय ने 8 लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया था और खामियों को दूर करने के निर्देश दिए थे।

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भाटिया फैक्‍ट्री ने जमा की नेनाल्‍टी

इधर बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में सुनवाई के दौरान भाटिया शराब फैक्‍ट्री ने कोर्ट को जानकारी दी कि पेनाल्टी जमा कर दी गई है, जो कमियां थी, उन्‍हें भी दूर कर दिया गया है।

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हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कहा कि नियमों के अनुरूप फैक्ट्री खोलने पर उचित आदेश देने पर्यावरण प्रदूषण मंडल स्वतंत्र है। उक्‍त मंडल के द्वारा जो आदेश जारी किया जाएगा वह मानना पड़ेगा।

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