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Bilaspur High Court: फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा था भिलाई का ये कांग्रेस पार्षद, HC ने कर दिया बर्खास्त

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के कांग्रेस पार्षद को बर्खास्त कर दिया है. फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा था

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Harsh Verma
Bilaspur High Court: फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा था भिलाई का ये कांग्रेस पार्षद, HC ने कर दिया बर्खास्त

   हाइलाइट्स

  • चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका
  • भिलाइ के वार्ड 24 का पार्षद बर्खास्त
  • बीजेपी के सिद्धार्थ यादव ने की थी शिकायत
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Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के कांग्रेस पार्षद नीतेश यादव को बर्खास्त कर दिया है. नीतेश फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा था. इसको लेकर बीजेपी के छाया पार्षद सिद्धार्थ यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

कांग्रेस पार्षद ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए केवल आवेदन दिया था. उसने बिना ओबीसी सर्टिफिकेट के आवेदन की रसीद पर चुनाव लड़ा था. जांच में ओबीसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाए. जिसके बाद हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने मामले के निराकरण के लिए संभागायुक्त को निर्देश दिए हैं.

   सिद्धार्थ यादव ने लगाई थी याचिका

[caption id="" align="alignnone" width="429"]publive-image BJP के छाया पार्षद सिद्धार्थ यादव[/caption]

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बता दें कि वार्ड 24 के छाया पार्षद सिद्धार्थ यादव ने नीतेश यादव के खिलाफ याचिका (Bilaspur High Court) दायर की थी. याचिका में कहा गया कि नीतेश ने चुनाव के समय जाति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था. उसकी जगह शपथ पत्र दिया था. आरोप लगाया गया कि उसने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि उसके पास जाति प्रमाण पत्र था ही नहीं.

वहीं इस मामले में पार्षद नीतेश यादव ने कहा कि उनसे चुनाव के समय शपथ पत्र मांगा गया था, जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया था.  नीतेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात कही है. कहा कि वे इस मामले में जल्द ही हाईकोर्ट जाकर अपना पक्ष रखेंगे. बता दें कि वार्ड 24 की सीट आरक्षित होने के चलते हाईकोर्ट ने पार्षद नीतेश यादव को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है.

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